MCD Election 2022: तय समय पर होंगे दिल्ली नगर निगम चुनाव, हाई कोर्ट का रोक लगाने से इनकार

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Nov 09, 2022, 06:18 PM IST

Delhi High court की बेंच ने वार्ड परिसीमन और आरक्षण के खिलाफ केंद्र व दिल्ली सरकार और राज्य चुनाव आयोग से जवाब मांगा है.

डीएनए हिंदी: दिल्ली नगर निगम चुनाव (MCD Election 2022) अपने तय समय पर ही होंगे. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. हालांकि हाई कोर्ट ने MCD चुनाव के लिए वार्ड परिसीमन और आरक्षण पर आपत्ति जताने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को हरी झंडी दिखा दी है. हाई कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ ही राज्य चुनाव आयोग (SEC) को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई अब 15 दिसंबर को होगी.

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4 दिसंबर को होना है चुनाव

दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi) चुनाव के लिए SEC ने 4 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी कर तारीख घोषित की थी. इस नोटिफिकेशन के हिसाब से 4 दिसंबर को सभी 250 वार्ड में एकसाथ मतदान कराया जाएगा. इसके बाद 7 दिसंबर को मतगणना कर रिजल्ट जारी किया जाएगा. चुनाव की तारीफ को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई थी. 

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बेंच ने कहा- नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बदलाव संभव नहीं

PTI के मुताबिक, तारीख को चुनौती देने वाली याचिका पर चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा (Chief Justice Satish Chandra Sharma) और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद (Justice Subramonium Prasad) की बेंच ने सुनवाई की. बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग चुनावी तारीख का नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर चुका है. अब इसमें बदलाव संभव नहीं है. यह चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन है. हम इसे अभी नहीं छू सकते.

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परिसीमन और आरक्षण के मुद्दे पर करेगा सुनवाई

हाई कोर्ट के सामने बुधवार को तीन और याचिकाएं सूचीबद्ध की गईं. इनमें MCD वार्ड परिसीमन और आरक्षण को चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई. इसके बाद बेंच ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और राज्य चुनाव आयोग को इन याचिकाओं का जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया. इसके बाद सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई.

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वकील ने परिसीमन मुद्दे पर सुनवाई तक रोक लगाने की मांग

परिसीमन के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील ने मतदान रोकने की मांग की. वकील ने कहा कि जब तक इस याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक चुनाव पर रोक लगा दी जाए. इस पर बेंच ने इनकार कर दिया. बेंच ने कहा कि एक बार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद वह इस पर रोक नहीं लगा सकती.

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चुनाव की तारीख पर आप भी उठा चुकी सवाल

दिल्ली में MCD चुनाव दिसंबर में कराए जाने को लेकर राज्य में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) भी सवाल उठा चुकी है. आप का आरोप है कि दिसंबर में ही गुजरात में भी चुनाव हैं, जहां पार्टी की तरफ से भाजपा को कड़ी चुनौती मिल रही है. इसी दौरान जानबूझकर दिल्ली में भी चुनाव कराए जा रहे हैं ताकि आम आदमी पार्टी को उलझाया जा सके.

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