UP Election: मुजफ्फरनगर में AIMIM के 23 कार्यकर्ताओं के खिलाफ क्यों दर्ज हुई FIR?

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jan 12, 2022, 07:51 AM IST

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी (फाइल फोटो- फेसबुक)

चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों के लिए किसी भी तरह की रैली या जनसभा पर 15 जनवरी तक प्रतिबंध लगा दिया है.

डीएनए हिंदी: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) के जिला अध्यक्ष और पार्टी के 23 कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनाव आचार संहिता और कोविड-19 ( Covid-19) नियमों का उल्लंघन कर जनसभा करने के आरोप में मंगलवार को मामला दर्ज किया गया.

मुजफ्फरनगर थाना प्रभारी आनंद देव मिश्रा के मुताबिक इन्नियाजुपुरा गांव में जनसभा आयोजित करने के आरोप में पार्टी के जिला अध्यक्ष इंतजार और 23 अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ कानून की अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया.

AIMIM के जिला अध्यक्ष इंतजार ने आरोप का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने किसी जनसभा का आयोजन नहीं किया था, पार्टी कार्यकर्ता राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट की वजह से एकजुट हुए थे.

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क्यों हुआ है एक्शन?

चुनाव आयोग ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए किसी भी तरह की रैली या प्रचार सभा पर 15 जनवरी तक प्रतिबंध लगा दिया है. बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है कि किसी भी तरह से बड़ी भीड़ कहीं एकजुट न होने पाए.

बिना इजाजत बुलाई गई थी जनसभा
 
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिना अनुमति के जनसभा का आयोजन किया था. इस संबंध में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बिना अनुमति जनसभा आयोजित की गई और वहां एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन किया गया.

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चुनाव आयोग आचार संहिता असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन