दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने स्पाइसजेट के मैनेजिंग डायरेक्टर समेत तीन अन्य अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. ये प्राथमिकी कथित तौर पर 12% कर्मचारी शेयर को उनके भविष्य निधि (पीएफ) खातों में जमा न करने के आरोप में दर्ज की गई है. जमा न की गई राशि लगभग 65 करोड़ रुपये है.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की तरफ से 16 सितंबर को शिकायत के बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गई थी. भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और धारा 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई. मामला अब सामने आया है. पीटीआई से बातचीत में ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने कहा कि आगे की जांच जारी है.
कई अधिकारियों के खिलाफ FIR
FIR में बताया गया है कि प्रबंध निदेशक अजय सिंह, निदेशक शिवानी सिंह, स्वतंत्र निदेशक अनुराग भार्गव और दो अन्य अधिकारी अजय छोटेलाल अग्रवाल और मनोज कुमार ईपीएफओ को सौंपे गए स्वामित्व घोषणा पत्र (Ownership Declaration Form) के अनुसार कंपनी की कार्रवाई के लिए जवाबदेह हैं. 10 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली कंपनी ने जून 2022 से जुलाई 2024 तक कर्मचारियों के वेतन से पीएफ का हिस्सा 15 अगस्त 2024 तक जमा करने की बाध्यता के साथ काटा था.
EPF नियमों का उल्लंघन
एफआईआर के अनुसार, कर्मचारियों के पीएफ बकाया को ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 6 के तहत ईपीएफओ में जमा किया जाना चाहिए, और प्रत्येक महीने के अंत के 15 दिनों के भीतर कर्मचारी खातों में जमा किया जाना चाहिए था. पर ये उस समयसीमा में जमा नहीं किया गया. खातों में जमा न कराने वाली राशि 65,70,62,540 रुपये है. इस तरह की अनदेखी ईपीएफ योजना नियमों का उल्लंघन करता है.
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कर्मचारियों ने लगाया धोखा देने का आरोप
एफआईआर में यह भी उल्लेख किया गया है कि नियोक्ता पर कर्मचारियों को धोखा देने और धन का दुरुपयोग करने का आरोप है. एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि कंपनी द्वारा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से नए फंड जुटाने से पहले यह मामला दर्ज किया गया था. तब से, एयरलाइन ने सभी लंबित वेतन और जीएसटी बकाया का भुगतान कर दिया है और दस महीने का पीएफ बकाया जमा करके अहम प्रगति की है.
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