डीएनए हिंदी: देश में तेल की कीमतों में आज से विंडफॉल टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लागू किया गया है. आपको बता दें कि बीते दिन केंद्र सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स घटाकर 6,700 रुपये प्रति टन कर दिया था. यह नई कीमत आज यानी 2 सितंबर 2023 से देशभर में प्रभावी होगी. आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले 14 अगस्त को सरकार ने पहले घरेलू कच्चे तेल पर 7,100 रुपये प्रति टन का विंडफॉल टैक्स निर्धारित किया था. वहीं इसके विपरीत सरकार ने डीजल और ATF पर निर्यात को लेकर शुल्क बढ़ा दिए हैं. आइए जानते हैं क्या शुल्क सरकार ने किया है निर्धारित.
डीजल के निर्यात पर शुल्क
सरकारी के नोटिफिकेशन के अनुसार, केंद्र सरकार ने डीजल निर्यात पर टैक्स 5.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 6 रुपये प्रति लीटर कर दिया है. वहीं जेट ईंधन, जिसे एटीएफ भी कहा जाता है, उस पर भी शुल्क एक ही समय में दोगुनी बढ़ोतरी हो गई है. जिससे ATF की कीमतों में 2 रुपये से लेकर 4 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है.
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सरकार को टैक्स का कितना पैसा मिला?
सरकार के मुताबिक, पेट्रोल फिलहाल टैक्स-मुक्त रहेगा. 1 जुलाई, 2022 से सरकार ने पहली बार पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात और कच्चे तेल के उत्पादन पर SAED लगाया था. वित्त वर्ष 2023 में सरकार को इस शुल्क से करीब 40,000 करोड़ रुपये की कमाई होने की उम्मीद है.
विंडफॉल टैक्स किसे कहते हैं?
भारत में कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) जैसे ईंधन का उत्पादन किया जाता है. फिर सरकार इसे अपने देशों में बेचने के अलावा दूसरे देशों में भी निर्यात करती है. सरकार इस निर्यात पर जो शुल्क लगाती है उसे विंडफॉल टैक्स कहा जाता है.
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पहली बार कितना लगा था विंडफॉल टैक्स?
पिछले साल 1 जुलाई को, भारत ने पहली बार अप्रत्याशित कर (Windfall Tax) लागू किया और ऊर्जा कंपनियों के मुनाफे पर कर लगाने वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो गया. उस समय पेट्रोल, एटीएफ और डीजल पर निर्यात शुल्क रु. 6 प्रति लीटर ($12 प्रति बैरल), और रुपये 13 प्रति लीटर ($26 प्रति बैरल) था.
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