सरकार Income Tax Rate कम करने की बना रही है योजना, यहां जानें सबकुछ 

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Aug 26, 2022, 09:28 AM IST

सरकार धीरे-धीरे अधिक लाभप्रद पुरानी इनकम टैक्स सिस्टम (Beneficial Old Income Tax System) को समाप्त कर सकती है. सरकार का कदम आयकर नियमों (Income Tax Rules) को सरल बनाना और मुकदमेबाजी को कम करना है, जिसे करदाताओं के लिए उपलब्ध कई कटौतियों और लाभों के बीच जटिल के रूप में देखा जाता है.

डीएनए हिंदीः पर्सनल टैक्सपेयर्स (Personal Taxpayers) को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करने और इनकम टैक्स कानून (INcome Tax Law) को सरल बनाने के प्रयास में, वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) कथित तौर पर कम टैक्स रेट्स् की पेशकश करके दो साल पुरानी टैक्स फ्री पर्सनल इनकम टैक्स् सिस्टम (Old Tax Free Personal Income Tax System) और बेहतर बनाने की योजना पर काम कर रहा है. इसके अलावा, सरकार धीरे-धीरे अधिक लाभप्रद पुरानी इनकम टैक्स सिस्टम (Beneficial Old Income Tax System) को समाप्त कर सकती है. सरकार का कदम आयकर नियमों (Income Tax Rules) को सरल बनाना और मुकदमेबाजी को कम करना है, जिसे करदाताओं के लिए उपलब्ध कई कटौतियों और लाभों के बीच जटिल के रूप में देखा जाता है. एक विकल्प के रूप में, केंद्रीय बजट 2020-21 में कम दरों के साथ टैक्स फ्री पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब पेश किए गए थे, लेकिन अभी तक इसे बड़े पैमाने पर स्वीकृति नहीं मिली है.

2020-21 में शुरू की गई टैक्स व्यवस्था
केंद्रीय बजट 2020-21 के दौरान, सरकार ने अकुशल लोगों के लिए एक नई टैक्स व्यवस्था पेश की, जिसमें करदाताओं को विभिन्न कटौती और छूट के साथ पुरानी व्यवस्था और नई कर व्यवस्था के बीच चयन करने का विकल्प दिया गया, जिसमें छूट और कटौती के बिना कम टैक्स रेट्स ऑफर किए गए थे. जोकि निम्नलिखित हैं. 

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2019 में पेश की गई ऐसी ही टैक्स व्यवस्था
कॉर्पोरेट करदाताओं के लिए एक समान कर नियम सितंबर 2019 में दरों को काफी कम करके और छूट को हटाकर पेश किया गया था. सरकार ने मौजूदा व्यवसायों के लिए आधार कॉर्पोरेट कर की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत करने की घोषणा की. जबकि 1 अक्टूबर, 2019 के बाद स्थापित और 31 मार्च, 2024 से पहले परिचालन शुरू करने वाली नई निर्माण फर्मों के लिए कर को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया था. इन नई कर दरों को चुनने वाली कंपनियों को सभी छूट और प्रोत्साहनों को छोड़ना होगा.

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पुरानी व्यवस्था के लाभ
पिछली प्रणाली के लाभों में व्यक्तिगत आयकर के तहत अनुमत कटौती शामिल है, जिसमें घर का किराया, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा शामिल हैं. मीडिया रिपोर्ट में सूत्र ने कहा है कि हमने अब तक छूट के बिना नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था के लिए बहुत अधिक ट्रैक्शन नहीं देखा है. ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यक्ति दोनों व्यवस्थाओं के आधार पर अपने करों की गणना कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन सा फायदेमंद है. जो पहले से ही बीमा या मकान किराए से लाभ ले रहे हैं. टैक्सपेयर्स एक ऐसी व्यवस्था का चयन नहीं करेंगे जो कोई प्रोत्साहन नहीं देती है. ऐसे में नई टैक्स व्यवस्था को बेहतर बनाने की जरुरत आ गई है.

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