डीएनए हिंदी: होटल और रेस्तरां अब ग्राहकों (Hotels And Restaurants) से खाने के बिल पर सर्विस चार्ज (Service Charge) नहीं ले सकेंगे. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने सोमवार को होटल और रेस्तरां को खाने के बिल में अपने आप लगने वाला सर्विस चार्ज जोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया है. उपभोक्ता इस तरह के किसी उल्लंघन की शिकायत कर सकेंगे. बढ़ती शिकायतों के बीच सीसीपीए ने अनुचित व्यापार गतिविधियां और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिये दिशानिर्देश जारी किये.
नहीं वसूल कर सकते हैं सर्विस चार्ज
दिशानिर्देश के अनुसार कोई भी होटल या रेस्तरां बिल में अपने-आप सर्विस चार्ज नहीं जोड़ेंगे. साथ ही किसी अन्य नाम से भी सर्विस चार्ज नहीं वसूला जाएगा. इसमें कहा गया है कि कोई भी होटल या रेस्तरां कस्टमर्स को सर्विस चार्ज देने के लिये बाध्य नहीं कर सकता. ग्राहक चाहे तो सर्विस चार्ज दे सकते हैं. यह पूरी तरह से स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर निर्भर करेगा. दिशानिर्देश के अनुसार कंज्यूमर्स पर सर्विस चार्ज के कलेक्शन के आधार पर प्रवेश या सेवाओं को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा.
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यहां कर सकते हैं शिकायत
इसके अलावा, सर्विस चार्ज को खाने के बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर जीएसटी लगाकर एकत्र नहीं किया जा सकता है. यदि कोई उपभोक्ता यह पाता है कि होटल या रेस्तरां दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं, तो वह संबंधित इकाई से इसे बिल राशि से हटाने का अनुरोध कर सकता है. उपभोक्ता जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) नंबर 1915 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. वे उपभोक्ता आयोग में भी इस बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
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