अनिल अंबानी के लिए एख बड़ी राहत की खबर आई है. सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) ने सेबी द्वारा लगाए गए 25 करोड़ रुपये के जुर्माने पर रोक लगा दी है. बता दें कि SEBI ने अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटिड (RHFL) के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य संस्थाओं को पांच साल के लिए सिक्योरिटी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था. इस मामले में सेबी ने अनिल अंबानी पर फंड डायवर्जन का आरोप लगाते हुए 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.
इस शर्त के साथ माफ हुआ जुर्माना
सैट ने अनिल अंबानी के कुछ शर्तों के साथ जुर्माने से राहत दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैट ने कहा है कि जुर्माने की 50 फीसदी रकम जमा करनी होगी. ये रकम 4 हफ्ते में जमा करनी होगी. साथ ही सेबी को चार हफ्ते के भीतर मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है. इस फैसले के बाद अनिल अंबानी को काफी राहत मिली है.
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ये है पूरा मामला
दरअसल, सेबी ने एडीएजी के चेयरमैन अनिल अंबानी समेत 26 लोगों पर 625 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. इसके विरोध में अनिल अंबानी ने सैट का दरवाजा खटखटाया था. मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) से जुड़ा है.
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