जुलाई 2023 में हुआ रिकॉर्ड तोड़ GST Collection, जानें कितना बढ़ा सरकारी खजाना

Written By मनीष कुमार | Updated: Aug 01, 2023, 04:24 PM IST

GST Collection February 2024

GST Collection July 2023: जुलाई 2023 में हुए जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े सामने आ गए हैं. आपको बता दें कि ऐसा पांचवीं बार हो रहा है जब एक महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा

डीएनए हिंदी: जुलाई 2023 में हुए जीएसटी कलेक्शन ( GST Collection) के आंकड़े सामने आ गए हैं. आपको बता दें कि सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2023 में GST कलेक्शन 1,65,105 करोड़ रुपये रहा. इस जुलाई महीने का जीएसटी कलेक्शन ( July 2023 GST Collection) बीते साल के मुकाबले 11 फीसदी ज्यादा बढ़ा है. आपको बता दें कि ऐसा पांचवीं बार हो रहा है जब एक महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा. इतना ही नहीं पिछले साल के मुकाबले डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से रेवेन्यू में 15 %  तेजी आई है. वित्त मंत्रालय ने अपने अधिकारिक ट्विटर के जरिए GST कलेक्शन को लेकर कुछ आंकड़े सामने रखे हैं. आइए आपको बताते हैं कि उन आंकड़ों के अनुसार इस महीने सरकारी खजाने में कितना धन आया है.
 
सरकार खजाने में आए करोड़ों रुपये
वित्त मंत्रालय के ऑफिशियल ट्वीट के अनुसार इस साल जुलाई 2023 में सरकार को सीजीएसटी (CGST) से 29,773 करोड़ रुपये, एसजीएसटी (SGST) से 37,623 करोड़  और आईजीएसटी (IGST) से 85,930 करोड़ और सेस (Cess) से 11,779 करोड़ रुपये मिले हैं. इतना ही नहीं इस महीने सबसे ज्यादा GST कलेक्शन सरकार को महाराष्ट्र, कर्नाटक और  तमिलनाडु से हुआ है. जुलाई 2022 और जुलाई 2023 दोनों महीने में हुए जीएसटी कलेक्शन में ग्रोथ की बात करें तो अंडमान निकोबार आइसलैंड में 32%, लक्षद्वीप में 32% तक की बढ़ोतरी हुई है. इतना ही नहीं इन राज्यों ने अधिक इंडस्ट्री वाले राज्यों जैसे  दिल्ली, पंजाब, राजस्थान को GST ग्रोथ में पछाड़ दिया है.

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त्योहारी मौसम में बढ़ सकता है जीएसटी कलेक्शन 
भारत में जल्द ही कई सारे त्योहार आने वाले हैं. रक्षा बंधन, स्वतंत्रता दिवस, दीवाली, भाई दूज आदि कई त्योहारों पर मार्केट में अधिक सेल होती है. इस वजह से आने वाले महीनों में GST कलेक्शन का आंकड़ा बढ़ सकता है.  हालांकि आज से जीएसटी के तहत एक नया नियम भी लागू हो गया है. नए नियम के अनुसार जिन कंपनियों का टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज्‍यादा है उनके B2B बिजनेस के लिए ई-चालान को घटा दिया गया है. आपको बता दें कि B2B बिजनेस के लिए ई-चालान जारी करने की लिमिट को 10 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है. ऐसा माना जा रहा है कि इससे जीएसटी डिपार्टमेंट को रेवेन्यू बढ़ाने और टैक्स चोरी से निपटने में सहायता मिलेगी. 

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क्या कहता है नया नियम?
सीबीआईसी के अनुसार जिन जीएसटी टैक्‍सपेयर्स का बिजनेस किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज्‍यादा है, उन्‍हें 1 अगस्‍त 2023 से वस्‍तुओं या सेवाओं या दोनों के B2B आपूर्ति और निर्यात के लिए ई-चालान का पेश करना होगा.
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