GST Hike: होटल से हॉस्पिटल और दही से लेकर लस्सी तक... 18 जुलाई से महंगी हो जाएंगी ये जरूरी चीजें

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jul 16, 2022, 06:07 PM IST

जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद GST Hike का फैसला लिया गया है जिसके चलते आम आदमी पर महंगाई की एक और मार पड़ने वाली है.

डीएनए हिंदी: देश में महंगाई की एक और मार पड़ने वाली है क्योंकि 47वीं जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार कई  जरूरी चीजों में जीएसटी की दरों (GST Hike) को बढ़ाया गया है. काउंसिल के मुताबिक ये नई दरें 18 जुलाई से लागू होंगी. ऐसे में आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है क्योंकि इस नए फैसले में दही से लेकर लस्सी और हॉस्पिटल से लेकर होटल्स तक के दामों में बढ़ोतरी हो जाएगी. 

जीएसटी काउंसिल के फैसले के मुताबिक दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं में दही, लस्सी, चावल और अन्य चीजों के दाम बढ़ने वाली है. इसके अलावा "प्री-पैक, प्री-लेबल दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 18 जुलाई से 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा. इसके साथ ही चेक जारी करने के लिए बैंकों द्वारा लिए गए शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी (GST) लगाया जाएगा.

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इलेक्ट्रॉनिक सामान भी महंगा

जीएसटी परिषद ने बताया है कि 12 से 18 फीसदी किए गए जीएसटी से एलईडी लाइट्स, फिक्स्चर, एलईडी लैंप की कीमतों में कीमतों में बढ़ोतरी होगी. वहीं प्रिंटर की स्याही पर भी 18 फीसदी लगेगा. इसके अलावा कटिंग ब्लेड, पेपर चाकू, पेंसिल शार्पनर और ब्लेड, चम्मच, कांटे, करछुल, स्किमर्स, केक-सर्वर के साथ चाकू पर भी 18 फीसदी की दर से ही जीएसटी वसूला जाएगा.

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बिजली से चलने वाले पंप जैसे सेंट्रीफ्यूगल, डीप ट्यूब-वेल टर्बाइन और सबमर्सिबल पंप, साइकिल पंप - सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग बीज, अनाज दालों के लिए 18 प्रतिशत मशीनें; मिलिंग उद्योग में प्रयुक्त मशीनरी; पवन चक्की  जैसी सर्विसेज पर भी 18 फीसदी की जीएसटी दर लागू होगी.

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हॉस्पिटल और होटल पर भी झटका

जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद अब अस्पताल में इलाज भी महंगा हो जाएगा क्योंकि ICU को छोड़कर 5000 से अधिक के अस्पताल के कमरे के किराए पर 5 फीसदी का जीएसटी (GST) पर वसूला जाएगा.  वहीं होटलों पर ठहरना भी महंगा होने वाला है जो कि आम आदमी पर महंगाई की चौतरफा मार का संकेत माना जा रहा है.

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