डीएनए हिंदी: ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज लोगों में बढ़ता ही जा रहा है. लोग घंटों मोबाइल पर पैसे लगाकर ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं. इन गेम्स में उनकी कमाई भी हो रही है. इसी को देखते हुए अब सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग से टैक्स वसूलने का विचार बनाया है. सरकार जल्द ही इसे जीएसटी (GST) के दायरे में लाकर 28 प्रतिशत का टैक्स वसूल सकती है.
गेम में लगाने से लेकर जीत की पूरी राशि पर लगेगा टैक्स
केंद्रीय अप्रत्यक्ष टैक्स बोर्ड सीबीआईसी के प्रमुख विवेक जौहरी ने स्पष्ट किया कि Online Gaming में दांव लगाने से लेकर जीती गई पूरी राशि पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा. हालांकि अभी तक इसको लेकर मंत्रियों की गठित कमेटी समूह (GOM) समूह के सामने जीएसटी परिषद की बैठक में यह चर्चा नहीं हुई है. इसे जल्द ही किया जा सकता है.
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गेम्सक्राफ्ट का कोर्ट में चल रहा मामला
वहीं बता दें कि ऑनलाइन गेम कंपनी गेम्स क्राफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की टैक्स चोरी मामले में सुनवाई जारी है. इस बीच ही गेम को जीएसटी में लाने की चर्चा भी तेज हो गई है. गेम्स क्राफ्ट पर सितंबर 2021 में ही जीएसटी महानिदेशालय ने 21000 करोड़ रुपये पर जीएसटी न देने के आरोप में नोटिस जारी किया गया था. यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है.
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ऑनलाइन गेमिंग को माना जाता जुआ
खबरों की मानें तो जीएसटी अधिकारियों ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग में लगाया और कमाया गया दोनों ही पैसे को जुए केक रूप में देखा जाता है. इसकी वजह यहां जीत की राशि एक निश्चित परिणाम निर्भर करती है. वहीं आॅनलाइन गेमिंग पर GOM की रिपोर्ट दो दिन पहले ही सौंपी गई थी, लेकिन इसकी एक कॉपी राज्यों को नहीं भेजी जा सकी. इस वजह से जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर चर्चा नहीं हो पाई.
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