GST Rate Hike : 18 जुलाई से लागू हो जाएगी सामानों पर बढ़ी हुई जीएसटी, यहां पढ़ें पूरी डिटेल

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jun 30, 2022, 09:30 AM IST

GST Rate Hike : बोम्मई पैनल ने मौजूदा महंगाई को देखते हुए अपनी अंतरिम रिपोर्ट में किसी भी बड़े कर की दर में बदलाव पर सुझाव देना टाल दिया.

डीएनए हिंदी: कम लागत वाले होटल आवास, महंगे अस्पताल के कमरे का किराया, सोलर वॉटर हीटर, कोल बेड मीथेन, चेक और चुनिंदा कृषि उपकरण सहित कई कर दरों में बदलाव (GST Rate Hike) 18 जुलाई से प्रभावी होंगे, जबकि 1 जनवरी से ईंट-और-मोर्टार व्यापारियों के साथ ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं को पंजीकरण आवश्यकताओं पर समान रूप से राहत मिलेगी. सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने संवाददाताओं से कहा कि परिषद ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में एक मंत्रिस्तरीय समिति को और समय दिया ताकि कर छूट को वापस लेने और कर विसंगतियों को ठीक करने के अपने सभी सुझावों को स्वीकार करने के बाद जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने के कदमों की सिफारिश की जा सके. सीतारमण ने स्पष्ट किया कि पांच साल पहले पिछली अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से जीएसटी में बदलाव में राजस्व तटस्थता बहाल करने के लिए प्रस्तावित जीएसटी दर युक्तिकरण की आवश्यकता थी. बोम्मई समिति ने मौजूदा महंगाई को देखते हुए अपनी अंतरिम रिपोर्ट में किसी भी बड़े कर की दर में बदलाव पर सुझाव देना टाल दिया.

यह सब हुआ महंगा
कुछ वस्तुओं पर कर छूट वापस ले ली गई है, और इन पर अब परिषद के निर्णयों के अनुसार कर लगाया जाएगा. इनमें 18 फीसदी पर चेक, प्री-पैकेज्ड और प्री-लेबल आइटम जैसे दही, लस्सी और छाछ 5 फीसदी पर और मैप्स 12 फीसदी पर शामिल हैं. साथ ही पेट्रोलियम और कोल बेड मीथेन एक्सप्लोरेशन में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर अब 5 फीसदी के बजाय 12 फीसदी टैक्स लगेगा. परिषद ने स्याही, चाकू और पंप जैसी वस्तुओं पर कर की दरों को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी और सोलर वॉटर हीटर और चमड़े को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने का भी निर्णय लिया. इसके अलावा, कटे और पॉलिश किए गए हीरे पर 1.5 फीसदी जीएसटी लगेगा, जो अभी 0.25 फीसदी है. साथ ही, 1,000 रुपये प्रति रात से कम किराए वाले होटलों पर 12 फीसदी और गैर-आईसीयू अस्पताल के कमरों का किराया 5,000 रुपये से अधिक के बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के 5 फीसदी पर कर लगाया जाएगा.

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इनको मिली राहत 
इंट्रा-स्टेट ट्रेड के संबंध में जीएसटी रजिस्ट्रेशन आवश्यकताओं के लिए ऑनलाइन व्यापारियों को अब ऑफलाइन व्यापारियों के समान माना जाएगा. मौजूदा समय में उन्हें अपनी बिक्री के बावजूद जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है. आने वाले समय में यदि राज्य के भीतर माल के व्यापार के लिए वार्षिक बिक्री 40 लाख रुपये और राज्य के भीतर सेवाओं में व्यापार के लिए 20 लाख रुपये तक है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी. इसके अलावा, जिन व्यापारियों ने एक अनुमानित कर योजना- संरचना योजना के लिए साइन अप किया है, उन्हें अब ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से राज्य के भीतर बिक्री करने की अनुमति होगी. इसे 1 जनवरी से प्रभावी बनाया जाएगा क्योंकि इसके लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा पोर्टल्स पर तकनीकी बदलाव करने होंगे. परिषद ने धोखाधड़ी करने वाली संस्थाओं को जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने से रोकने के लिए कई उपायों को भी मंजूरी दी.

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इन नहीं बन सकी सहमति 
लगभग एक दर्जन राज्य मंत्रियों की मांगों के बारे में परिषद बुधवार को किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी. जिसमें कर सुधार से संबंधित राजस्व नुकसान की भरपाई जून के बाद की जाए जब वर्तमान योजना समाप्त हो जाए. मोटे तौर पर, बयान दिए गए कि अगर पांच साल नहीं, बल्कि कुछ सालों के लिए मुआवजा जारी रहना चाहिए. वित्त वर्ष 2023 में, केंद्र ने जीएसटी मुआवजा सरचार्ज कलेक्शन के 1.2 ट्रिलियन का अनुमान लगाया है. परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो के कराधान पर कॉनराड संगमा पैनल को 15 दिन का और समय दिया है. इस मुद्दे पर और जीएसटी न्यायाधिकरणों की स्थापना पर निर्णय लेने के लिए जीएसटी परिषद अगस्त में मदुरै में बैठक करेगी.

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