डीएनए हिंदी: अगर आप PAN कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल आयकर विभाग ने हाल ही में एक एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी में कहा गया है कि जिनका भी PAN कार्ड 31 मार्च 2023 तक आधार से लिंक नहीं होगा. उनके PAN कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा. ऐसे में पैन का निष्क्रिय होना आपकी वित्तीय सेहत के लिए विशेष रूप से खराब हो सकता है. आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया दस अंकों का अद्वितीय अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर (UAN) अधिकांश वित्तीय लेनदेन में उपयोग किया जाता है.
आयकर विभाग ने एक ट्वीट कर जानकारी दी, “आयकर अधिनियम, 1961 के मुताबिक सभी पैन धारकों के लिए 31.03.2023 से 1.04.2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी है. अगर कोई लिंक नहीं करवाता है तो उसका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा.”
विभाग ने कहा कि यह जरूरी है और इसे किसी भी तरह अनदेखा नहीं किया जा सकता है.
पैन आधार लिंकिंग से किसे छूट है
आधार-पैन लिंकिंग वर्तमान में किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होता है जो: असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों में रह रहा है; आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अनिवासी; पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु; भारत का नागरिक नहीं.
आयकर विभाग पैन का उपयोग कैसे करता है
पैन विभाग को पैन धारक के सभी लेनदेन को विभाग के साथ पहचानने/लिंक करने में सक्षम बनाता है. इन लेन-देन में कर भुगतान, TDS/TCS क्रेडिट, आय का रिटर्न आदि शामिल हैं. यह पैन धारक की जानकारी की आसान पुनर्प्राप्ति और पैन धारक के विभिन्न निवेशों, उधारों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के मिलान की सुविधा प्रदान करता है.
पैन, आधार को जोड़ने के लिए क्या फीस देना होगा?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आधार को पैन से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी थी. आप आधार को पैन से 31 मार्च 2023 तक जोड़ सकते हैं. 30 जून 2022 तक पैन आधार को लिंक करने का 500 रुपये शुल्क है वहीं 1 जुलाई 2022 से बढ़कर यह 1000 रुपये हो गया है.
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