Income Tax ने जारी की बड़ी चेतावनी, अगर नहीं किया ये काम तो अवैध हो जाएगा PAN Card

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Dec 24, 2022, 10:25 PM IST

इनकम टैक्स विभाग ने आधार पैन लिंक करने को लेकर एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि लोगों के लिए काफी अहम है.

डीएनए हिंदी: आधार कार्ड (Aadhaar Card) से बैंक अकाउंट से लेकर पैन कार्ड तक को (PAN-Aadhaar Card Link) लिंक किया जा रहा है. इसके बावजूद एक बड़ी आबादी ऐसी ही है जिसने अभी तक आधार पैन लिंक नहीं कराया है. ऐसे में अब इनकम टैक्स विभाग ने एक बड़ा फैसला किया है. इसके तहत जो पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होंगे, उनके पैन कार्ड 31 मार्च 2023 के बाद निष्क्रिय (इनएक्टिव) कर दिए जाएंगे.

इस मामले में आयकर विभाग ने शनिवार को एक पब्लिक एडवाइजरी जारी की है. इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के अनुसार पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है, 31 मार्च 2023 तक आधार से लिंक नहीं होने वाले पैन कार्ड (स्थायी खाता संख्या) को इनएक्टिव कर दिया जाएगा. ऐसे में आवश्यक है कि जिन लोगों ने पैन को आधार कार्ड से लिंक ने किया हो, वो जल्द लिंक करा लें.

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बता दें कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, छूट की श्रेणी में नहीं आने वाले सभी पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है. एक अप्रैल 2023 से आधार से बिना लिंक पैन निष्क्रिय हो जाएगा. खास बात यह है कि कुछ नागरिकों को इस मामले में राहत रहेगी.

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केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा मई 2017 में जारी अधिसूचना के अनुसार असम जम्मू-कश्मीर और मेघालय राज्‍यों में रहने वाले लोगों इसमें छूट रहेगी. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार नॉन रेजिडेंट, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु और भारत का नागरिक नहीं होने वाले व्यक्ति को इसमें छूट दी जाएगी.

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