Fake Tax Notice: Income Tax से मिल रहे धड़ाधड़ नोटिस कहीं फेक तो नहीं? ऐसे करें पहचान

Written By अनामिका मिश्रा | Updated: May 26, 2024, 11:00 AM IST

आजकल ऑनलाइन स्कैम तेजी से बढ़ता जा रहा है. ऐसे में अब कुछ लोगों ने दावा किया है कि Income Tax डिपॉर्टमेंट ने उन्हें एक नोटिस भेजा है, जिसमें जल्द भुगतान की बात लिखी हुई है.

Income Tax Department से नोटिस आने पर अक्सर लोग परेशन हो जाते हैं और जल्दबाजी में गलतियां कर बैठते हैं. इनकम टैक्‍स से नोटिस आने पर आपको उसे ध्‍यान से देखना, पढ़ना और समझना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल लोगों को फेक टैक्‍स नोटिस भेजा जा रहा है. स्क्रूटिनी सर्वे टैक्स डिमांड जैसे नाम पर नोटिस भेज कर लोगों के साथ ठगी की जा रही है.

फेक Income Tax नोटिस

आजकल ऑनलाइन स्कैम तेजी से बढ़ता जा रहा है. लोग अगल-अलग तरीके आजमा कर आपसे ठगी करते हैं और आप जाने-अंजाने में इन फ्रॉड्स का शिकार बन जाते हैं. आपको बता दें कि कुछ लोगों के पास ऐसे मेल आए जिसमें ये दावा किया गया था कि इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट ने उन्‍हें एक नोटिस भेजा है, जिसमें उन्‍हें अपने टैक्स का भुगतान जल्द से जल्द करने के लिए कहा गया था. अगर भुगतान समय पर नहीं किया गया तो उन्हों भरी जुर्माना भरना पड़ेगा. इसके साथ ही एक पेमेंट लिंक भी शेयर किया गया था, ताकि लोग घबराकर जल्‍द से जल्‍द स्‍कैमर्स को पैसे भेज दें. 
 
ऐसे में आपको लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इनकम टैक्‍स का नोटिस जो आपके पास आया है, क्या उसे वाकई आयकर विभाग ने भेजा है या फिर ये किसी साइबर फ्रॉड का हिस्सा है? इस मामले में इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट ने एक गाइडलाइन जारी की है. साथ ही लोगों को सतर्क रहने को भी कहा है. 


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फेक नोटिस की ऐसे करें पहचान

जितने कंप्यूटर जेनरेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं, उनपर एक स्पेशल संख्या होती है जिसे डीआईएन नंबर कहते हैं. यह 1 अक्टूबर 2019 से लागू है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 14 अगस्त 2019 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसका उद्देश्य आयकर विभाग के दस्तावेज में ट्रांसपेरेंसी लाना था. यह नंबर इनकम टैक्‍स के पोर्टल पर भी नजर आएगा. 

आपको  @incometax.gov.in डॉमेन भी चेक करना चाहिए. कुछ मामलों में इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट के अधिकारी सेक्‍शन 131 और 133 के तहत नोटिस जारी करते हैं. आईटी डिपॉर्टमेंट की ओर से भेजे गए टैक्स नोटिस में किसी भी तरह का पेमेंट लिंक नहीं दिया जाता है और आईटी डिपॉर्टमेंट के डोमेन से सेंड किया जाता है. 

पोर्टल पर करें फेक नोटिस की जांच

सबसे पहले इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और 'अथेंटिफिकेशन नोटिस/ऑर्डर इश्‍यू बाई ITD' बटन दबाएं. नए विंडो पर आपको डीआईएन या पैन नंबर एंटर करना होगा. फिर ओटीपी के जरिए आप अथेंटिफिकेशन की जांच कर सकते हैं. अगर टैक्‍स डिपॉर्टमेंट की ओर से नोटिस नहीं भेजा गया है तो डीआईएन नंबर इनवैलिड हो जाएगा. इसका मतलब है कि नोटिस फेक है. 

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