इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद अब अपना रिफंड देखना चाहते हैं, तो यहां आपको काम की जानकारी मिलेगी. सरकार ने अब आईटीआर ई-फाइलिंग की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है और रिफंड भी काफी जल्दी आ रहा है. अगर आपका रिटर्न अब तक नहीं आया है, तो आप नीचे बताए तरीके को फॉलो करें और जानें कि आईटीआर का रिफंड कब तक आपको मिल सकता है.
आईटीआर रिफंड (ITR Refund) जारी करने का काम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से किया जाता है. कई बार तकनीकी खामियों की वजह से तो कभी-कभी आईटीआर की डिटेल में अगर कोई अनियमितता होती है, तो भी रिफंड जारी करने में देरी होती है. आइए जानें ऑनलाइन कैसे अपना रिफंड देख सकते हैं.
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इस तरह से चेक करें अपना ITR
1. इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग https://www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाकर रिफंड स्टेट्स देख सकते हैं.
2. सबसे पहले अपनी यूजर आईडी डालें फिर पैन कार्ड और कैप्चा दर्ज करके लॉग-इन करें.
3. इसके बाद माय अकाउंट सेक्शन में जाएं.
4. इसके बाद ड्रॉपडाउन मेन्यू खुलेगा जिसमें में Income Tax Returns पर क्लिक करें.
5. अब आप जिस वित्तीय वर्ष का इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करें.
6. अगले स्टेप में हाइपरलिंक पर क्लिक करें और स्क्रीन पर एक पॉप-अप मैसेज आएगा, जिसमें आप रिफंड इश्यू होने की तारीख देख पाएंगे.
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