Income Tax Return: समय पर दाखिल करें आईटी रिटर्न, मिलेंगे ये पांच फायदे  

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jul 12, 2022, 04:05 PM IST

Income Tax Return: जिन लोगों और सैलरीड कर्मचारियों के अकाउंट का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, उनके आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है.

डीएनए हिंदी: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक है. किसी भी जुर्माने या दंड से बचने के लिए टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को डेडलाइन समाप्त होने से पहले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपना आईटीआर ऑनलाइन जमा करना होगा. जिन लोगों और सैलरीड कर्मचारियों के अकाउंट का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, उनके आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि (Income Tax Return Last Date) 31 जुलाई है. जिन टैक्सपेयर्स के अकाउंट्स का ऑडिट करने की आवश्यकता है, उनके लिए समय सीमा 31 अक्टूबर है. हमेशा डेडलाइन से पहले आई-टी रिटर्न दाखिल करने के कई फायदे मिलते हैं. आए आपको भी बताते हैं... 

पेनेल्टी से बच सकते हैं 
नियत तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं करने पर आयकर नियमों के अनुसार 10,000 रुपये का जुर्माना और अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. आईटीआर फाइलिंग में देरी से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234ए के तहत देय कर पर ब्याज भी लग सकता है.

कानूनी कार्रवाई
देरी या चूक के मामले में, आयकर विभाग एक नोटिस भेज सकता है और आपकी कानूनी परेशानियों को बढ़ा सकता है. यदि आई-टी विभाग नोटिस के जवाब से असंतुष्ट रहता है और उचित आधार पाता है, तो कानूनी मामला भी चल सकता है.

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आसान लोन अप्रूवल 
आयकर रिटर्न दाखिल करने में एक साफ ट्रैक रिकॉर्ड होने से लेंडर्स से लोन अप्रूवल लेना आसान हो जाता है. लोन आवेदन के मामले में, बैंकों को उधारकर्ताओं को अपनी आय के प्रमाण के रूप में आईटीआर डिटेल की एक प्रति प्रदान करने की आवश्यकता होती है. किसी भी औपचारिक लोन अनुमोदन के लिए आयकर रिटर्न एक अनिवार्य दस्तावेज है. जो व्यक्ति टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, उन्हें संस्थागत उधारदाताओं से स्वीकृत लोन प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है.

कैरी फॉरवर्ड लॉस
आयकर नियम नियत तारीख से पहले आईटीआर दाखिल करने के मामले में नुकसान को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेषित करने की अनुमति देते हैं. यह टैक्सपेयर्स को भविष्य की आय की अपनी कर देयता को कम करने की अनुमति देता है.

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वीजा में आसानी
अधिकांश दूतावासों को वीजा के लिए आवेदन करते समय व्यक्तियों को अपना आईटीआर हिस्ट्री जमा करने की आवश्यकता होती है. टैक्स फाइलिंग का साफ-सुथरा ट्रैक रिकॉर्ड होने से वीजा आवेदन की प्रक्रिया आसान हो जाती है.

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