Income Tax Return: इस साल मिले एरियर पर कैसे बचाए टैक्स, जानें यहां 

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jul 29, 2022, 02:05 PM IST

Income Tax Return भरने की लास्ट डेट काफी नजदीक आ रही है. 31 जुलाई के बाद आप रिटर्न भरते हैं तो आपको जुर्माने का भुगतान करना होगा. 

डीएनए हिंदी: जब आपकी कुल आय में चालू वर्ष में एरियर (Arrear) के रूप में प्राप्त कोई पिछला बैलेंस शामिल होता है, तो आप स्वाभाविक रूप से इस तरह की कमाई पर अधिक टैक्स के भुगतान के बारे में सोचने लगते हैं. पिछले वर्ष की आय में वृद्धि आपको हाई टैक्स स्लैब (Tax Slab) में डाल देती है. अब आपको इस बात की परवाह करने की जरुरत नहीं है. ऐसी परिस्थितियों में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 89(1) आपके काम आ सकती है. एरियर प्राप्त करने में देरी के कारण आपको किसी भी अतिरिक्त बोझ से बचाने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 धारा 89(1) के तहत टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को राहत प्रदान करता है. सीधे शब्दों में कहें तो, यदि आपको भुगतान में देरी हुई है और आप उस वर्ष के लिए कम टैक्स ब्रैकेट में हैं, जिसके लिए आपको धन प्राप्त हुआ है, तो आप ज्यादा टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे. 

टैक्स एक्सपर्ट के अनुसार इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 और उसके तहत नियम, किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त सैलरी एरियर पर पैदा होने वाली टैक्स लायबिलिटी के संबंध में रिटर्न क्लेम किया जा सकता है. धारा 89(1) के अनुसार एरियर पर टैक्स बेनिफिट की अनुमति है, और इसे क्लेम करने के लिए टैक्सपेयर्स को फॉर्म 10ई दाखिल करना जरूरी है. फॉर्म 10ई को वित्त वर्ष 2014-15 से लागू किया गया था. कोई भी इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करके इसे दाखिल कर सकता है. कर राहत का दावा करने के लिए इसे दाखिल करना अनिवार्य है, और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले इसे पूरा करना आवश्यक है.

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टैक्सपेयर्स को संबंधित वित्तीय वर्षों में एरियर से संबंधित डिटेल, जैसे इनकम और टैक्स लायबिलिटी, अनेक्चर 1 में जमा करना जरूरी है, जो फॉर्म 10 ई का हिस्सा बनता है. जानकार सलाह देते हैं कि फॉर्म 10ई भरते समय रिलेवेंट प्री फाइनेंशियल ईयर की टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स रिटर्न अपने साथ रखे. 

फॉर्म 10ई कैसे फाइल करें?

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