डीएनए हिंदी: नियामक इरडा ने शुक्रवार को बीमा कंपनियों को बिना किसी पूर्व-अनुमति के नए उत्पाद पेश करने की मंजूरी दे दी. इसके लिये अधिकतर जीवन बीमा उत्पादों (Life Insurance Products) के मामले में 'उपयोग और फाइल' प्रक्रिया का विस्तार किया गया है. यह प्रावधान भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) की तरफ से स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के साथ साधारण बीमा उत्पादों में भी इसी तरह की छूट देने के कुछ दिनों बाद जीवन बीमा के लिए भी लागू किया गया है.
कंपनियों को मिली छूट
इरडा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पूरी तरह से बीमाकृत भारत बनाने की दिशा में उठाए गए सुधारात्मक कदमों के तहत उसने अधिकतर जीवन बीमा उत्पादों के लिए 'उपयोग और फाइल' प्रक्रिया को बढ़ा दिया है. नियामक ने कहा, 'इसका मतलब है कि अब जीवन बीमा कंपनियां बिना इरडा की अनुमति के भी इन उत्पादों को बाजार में उतार सकती हैं." इससे पहले बीमा उद्योग के शुरुआती दौर में बीमा कंपनियों के लिए किसी भी जीवन बीमा उत्पाद को लाने से पहले पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होता था.
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पॉलिसी होल्डर्स को मिलेंगे ऑप्शन
हालांकि समय के साथ इस उद्योग में आई परिपक्वता को देखते हुए यह परिकल्पना की गई है कि आवश्यक छूट की अनुमति दी जा सकती है. यह कदम जीवन बीमाकर्ताओं को बाजार की बदलती जरूरतों के अनुसार समय पर ढंग से अधिकांश उत्पादों (व्यक्तिगत बचत, व्यक्तिगत पेंशन और वार्षिकी को छोड़कर) को पेश करने में सक्षम करेगा. इरडा के मुताबिक, इस छूट से बीमा कंपनियों के लिए व्यापार करने में आसानी होगी और पॉलिसीधारकों के लिए उपलब्ध विकल्पों का विस्तार भी होगा. इरडा ने कहा कि जीवन बीमा कंपनियों के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित उत्पाद प्रबंधन और मूल्य निर्धारण नीति होने की उम्मीद है.
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