डीएनए हिंदी: सरकार ने जीवन बीमा (LIC) में निवेश को लेकर बड़ी घोषणा की है. अगर आपने जीवन बीमा पॉलिसी में निवेश किया है और उसपर सालाना प्रीमियम 5 लाख रुपये या उससे ज्यादा है तो मैच्योरिटी पर मिलने वाले अमाउंट पर सरकार को टैक्स देना होगा. हालांकि यह पॉलिसी (Insurance Policy) अप्रैल से पहले या उसके बाद ख़रीदे गए पर लागू है. बहरहाल यह शर्त पहले से चल रही पॉलिसी पर लागू नहीं होगी. क्लेम टर्म्स एंड कंडीशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आइए जानते हैं अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है तो इसका आप पर क्या असर पड़ेगा:
5 लाख से ज्यादा के प्रीमियम पर नहीं लगेगा टैक्स
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने 1 फरवरी, 2023 को बजट 2023 (Budget 2023) को पेश किया. अगर आपकी पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसके मैच्योरिटी पर मिलने वाले राशि पर टैक्स नहीं देना होगा.
इंश्योर्ड पर्सन की डेथ पर मिलने वाली राशि
बजट में पेश किए गए प्रस्ताव के मुताबिक इंश्योर्ड व्यक्ति की मृत्यु पर मिलने वाले अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. यह नई व्यवस्था 31 मार्च 2023 तक जारी पॉलिसी पर लागू नहीं होगी.
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