डीएनए हिंदी: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने हाल ही में उन लोगों की लिस्ट से कई Exemptions को हटा दिया है, जिन्हें अनिवार्य रूप से अपना आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करना आवश्यक है. वित्तीय वर्ष 2021-22 (असेसमेंट वर्ष 2022-23) के लिए आईटीआर (ITR Filing) दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2022 है, और टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को इस बात की जांच करनी चाहिए कि उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है या नहीं. डेडलाइन चूकने से इनकम टैक्स डिपोर्टमेंट द्वारा आप पर लेट फीस या आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है.
जान लें नियम
यदि किसी इंडीविजुअल व्यक्ति की आय वर्ष के लिए निर्धारित छूट सीमा से अधिक है, तो उस व्यक्ति को टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा जाता है. नई व्यवस्था के तहत आईटीआर फाइल करने वालों के लिए छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये है. पुरानी व्यवस्था के तहत, 60 वर्ष से कम आयु वालों के लिए छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये है, 60 से 80 वर्ष (वरिष्ठ नागरिक) के बीच के लोगों के लिए 3 लाख रुपये और 80 वर्ष (सुपर सीनियर सिटीजन) से अधिक आयु वालों के लिए 5 लाख रुपये की छूट दी गई है. इसके अतिरिक्त, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि जिन व्यक्तियों का कुल TDS/TCS (सौर्स पर टैक्स कटौती/सोर्स पर एकत्रित टैक्स) वित्तीय वर्ष में 25,000 रुपये और सीनियर सिटलजंस के लिए 50,000 रुपय से अधिक है, उन्हें भी अपना आईटीआर दाखिल करने की आवश्यकता है.
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इन लोगों के लिए भी अनिवार्य है टैक्स फाइलिंग
अन्य अनिवार्य फाइलरों में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने एक वर्ष में बचत बैंक खाते में 50 लाख रुपये या उससे अधिक जमा किए हैं, यदि किसी व्यक्ति की ग्रॉस इनकम कैपिटल गेंस टैक्स छूट का दावा करने से पहले छूट सीमा से अधिक है, विदेशी आय के सोर्स वाले व्यक्ति या विदेशी संपत्ति रखने वाले व्यक्ति , ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूरे वर्ष में एक ही बिल में या कुल मिलाकर 1 लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल का भुगतान किया है, और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति पर विदेश यात्रा के लिए 2 लाख रुपये से अधिक खर्च किए हैं.
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