डीएनए हिंदीः एक बार फिर से यस बैंक (Yes Bank) और उसकी ओर से दिया गया लोन चर्चा में है. वास्तव में नेशनल कंपनीज लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल (National Companies Law Appellate Tribunal) की दो सदस्यीय पीठ ने मैक स्टार मार्केटिंग के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के एनसीएलटी (NCLT) के आदेश को पलटते कहा है यस बैंक की ओर से दिया गया टर्म लोन आंखों में धूल झोंकने जैसा है. इस तरह के ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल लोन (Financial Loan) के दायरे में नहीं आते हैं. इस तरह से सेफ्टी एसेट रिकंस्ट्रक्शन को फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं माना जा सकता है. आइए आपको भी बताते हैं कि इस फैसले में एनसीएलएटी ने और क्या कहा है.
लेनदेन के पीछे ल्मे ठंदा का कोई छिपा हुआ मकसद
एनसीएलएटी की ओर से अपने दिए आदेश में कहा गया है कि मैक स्टार के नाम पर यस बैंक की ओर से पास किए गए 147.6 करोड़ रुपए के लोन में से 99 फीसदी से ज्यादा का अमाउंट या तो बैंक को उसी दिन या फिर बहुत कम समय में वापस आ गया. एनएसीएलटी ने इस ट्रांजेक्शन के पीछे बैंक का कोई छिपा हुआ मकसद होने का भी शक जताया है. अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि वास्तव में, एनसीएलटी द्वारा एक अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति, स्थगन की घोषणा, खाते को फ्रीज करने और अन्य सभी आदेशों को खारिज कर दिया जाता है. इसमें कहा गया है, "निर्णायक प्राधिकरण अब कार्यवाही बंद कर देगा. कॉर्पोरेट देनदार 'कानून की सभी कठोरता से मुक्त हो गया है और तत्काल प्रभाव से अपने निदेशक मंडल के माध्यम से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति है."
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एनसीएलटी ने दिया था यह आदेश
एनसीएलएटी ने 27 अक्टूबर, 2021 को एनसीएलटी ओर से जारी आदेश को निरस्त कर दिया है. एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन की ओर से दायर याचिका के आधार पर मैक स्टार मार्केटिंग के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था. यस बैंक की ओर से सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन को कर्ज देने के लिए अधिकृत किया गया था. अपीलीय न्यायाधिकरण का आदेश ओशन डेइटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स द्वारा दायर एक याचिका पर आया, जिसके पास एनसीएलटी के आदेश को चुनौती देते हुए मैक स्टार में 82.17 प्रतिशत हिस्सेदारी है. एनसीएलटी ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत सुरक्षा की धारा 7 के आवेदन को स्वीकार कर लिया था, जिसमें मैक स्टार और यस बैंक के बीच कुल 159.67 करोड़ रुपये के छह टर्म लोन लेनदेन में से चार टर्म लोन के भुगतान में चूक का दावा किया गया था.
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