NPS Rule Change : टियर-2 अकाउंट्स में क्रेडिट कार्ड से नहीं होगा भुगतान

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Aug 04, 2022, 03:55 PM IST

NPS Rule Change : पीएफआरडीए के इस फैसले के बाद एनपीएस के टियर -1 अकाउंट्स के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान बना रहेगा जबकि टियर -2 अकाउंट के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान अब और नहीं है. 

डीएनए हिंदीः पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA)  ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के टियर-2 अकाउंट्स में कंट्रीब्यूशन के पेमेंट की सुविधा को रोकने का फैसला किया है. पीएफआरडीए ने 3 अगस्त 2022 को एक आधिकारिक नोटिफिकेशन अधिसूचना के माध्यम से अपना फैसला पब्लिक किया है. पीएफआरडीए के इस फैसले के बाद एनपीएस के टियर -1 अकाउंट्स के लिए क्रेडिट कार्ड (Credit Card) से भुगतान बना रहेगा जबकि टियर -2 अकाउंट के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान अब और नहीं है. 

NPS Tier 1 में जारी रहेगर क्रेडिट कार्ड से भुगतान 
टियर-2 एनपीएस अकाउंट में क्रेडिट कार्ड से भुगतान बंद करने की जानकारी देते हुए पीएफआरडीए के सर्कुलर में कहा गया है कि अथाॅरिटी ने एनपीएस के टियर-2 अकाउंट में भुगतान के तरीके के रूप में क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके सदस्यता/योगदान के भुगतान की सुविधा को रोकने का फैसला किया है. ऐसे में सभी पीओपी को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल प्रभाव से एनपीएस के टियर-2 अकाउंट्स के लिए भुगतान के तरीके के रूप में क्रेडिट कार्ड की स्वीकृति को रोक दें.

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क्यों दिया यह आदेश 
पीएफआरडीए ने पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पेंशन योजनाओं के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने के लिए सर्कूलर जारी किया है.  हालांकि, एनपीएस के टियर-1 अकाउंट के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान जारी रहेगा. म्यूचुअल फंड या स्टॉक में निवेश के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान को इसलिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता क्योंकि इस तरह के भुगतान में हाई इंट्रस्ट अमाउंट का लाभ उठाना शामिल होता है. उदाहरण के लिए, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने वाले एनपीएस अकाउंट होल्डर्स को 0.60 फीसदी का पेमेंट गेटवे चार्ज देना होगा. जब हम इसमें जीएसटी जोड़ते हैं तो ओवर-लीवरेजिंग और ज्यादा हो जाती है.

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Tier-2 एनपीएस अकाउंट की खास बातें 
टियर-2 एनपीएस खाता वॉलेंटरी है, और टियर-1 एनपीएस अकाउंट टियर-2 एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए पात्र है. टियर-2 अकाउंट वाले एनपीएस अकाउंट होल्डर टियर-2 अकाउंट में किए गए निवेश पर आयकर छूट का दावा करने के पात्र नहीं होंगे. हालांकि, टियर-2 एनपीएस अकाउंट में टियर-1 एनपीएस अकाउंट की तुलना में विड्रॉल और एग्जिट के नियम काफी आसान है. इसके अलावा केवल वही एनपीएस अकाउंट होल्डर टियर-2 एनपीएस अकाउंट खोल सकतो हैं जिनका टियर-1 अकाउंट है. कोई भी व्यक्ति टियर-2 एनपीएस अकाउंट न्यूनतम 1000 रुपये के निवेश के साथ खोल सकता है. उसके बाद, एनपीएस अकाउंट होल्डर बिना किसी ऊपरी सीमा के 250 रुपये के गुणक में एनपीएस टियर-2 अकाउंट में योगदान कर सकते हैं.

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