Online Game: 1 अक्टूबर से लागू होगा ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST, वित्त मंत्री ने दिया इतना समय

Written By नेहा दुबे | Updated: Aug 03, 2023, 10:53 AM IST

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Online Gaming : 1 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत का जीएसटी लगेगा. फिलहाल कुछ राज्यों ने इसपर आपत्ति जताई है.

डीएनए हिंदी: जीएसटी परिषद ने बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर प्रवेश स्तर पर दांव के अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया है. हालांकि तीन राज्यों - दिल्ली, गोवा और सिक्किम ने इसपर असहमति व्यक्त की है. केंद्र संसद के चल रहे मानसून सत्र में केंद्रीय जीएसटी कानून में संशोधन लाएगा, जिसके बाद राज्य 1 अक्टूबर तक कानून में बदलाव लाने के लिए अपनी-अपनी विधानसभाओं में संशोधन पारित करेंगे.

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "मूल्यांकन खिलाड़ी द्वारा या उसकी ओर से आपूर्तिकर्ता के पास भुगतान या देय या जमा की गई राशि के आधार पर किया जा सकता है, जिसमें पिछले गेम और दांव की जीत में से खेल के दांव में दर्ज की गई राशि को छोड़कर, प्रत्येक दांव के कुल मूल्य पर नहीं रखा गया है. प्रवेश (स्तर) जो भी वे चिप्स प्राप्त करने के लिए भुगतान करते हैं, न कि वह जो वे प्रत्येक खेल में भुगतान करते हैं, "

उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि यदि मान लीजिए 1,000 रुपये का दांव लगाया जाता है और खिलाड़ी 300 रुपये जीतता है, तो यदि खिलाड़ी फिर से 1,300 रुपये का दांव लगाता है, तो जीतने वाली राशि पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा. ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो के कराधान की समीक्षा 6 महीने के बाद या अप्रैल 2024 के आसपास की जाएगी ताकि यह देखा जा सके कि नियमों में किसी बदलाव की आवश्यकता है या नहीं.

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यहां 51वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी लगाने के उद्देश्य से, ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो की आपूर्ति का मूल्यांकन आपूर्तिकर्ता के साथ भुगतान की गई या जमा की गई राशि के आधार पर किया जाएगा, जिसमें जीती गई राशि को शामिल नहीं किया जाएगा.

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​ने कहा कि ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म को खुद को जीएसटी अधिकारियों के साथ रजिस्टर कराना होगा. मल्होत्रा ​​ने कहा कि यदि वे कानून का पालन नहीं करते हैं, तो सरकार उन साइटों को ब्लॉक करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करेगी.

जीएसटी परिषद - नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं - ने उन संशोधनों की भाषा पर चर्चा की जो ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कर लगाने के लिए आवश्यक होंगे.

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सीतारमण ने कहा, "हम जल्द से जल्द इसी सत्र में सीजीएसटी अधिनियम में संशोधन करेंगे. 1 अक्टूबर से इसे लागू किया जाएगा" मल्होत्रा ​​ने कहा कि संशोधन विशेष रूप से ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन गेम के भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली आभासी डिजिटल संपत्ति और ऑनलाइन गेमिंग के मामले में आपूर्तिकर्ता को परिभाषित करेगा.

ऑनलाइन गेमिंग के मामले में चल रहे कानूनी मामलों पर प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर, मल्होत्रा ​​ने कहा कि जीएसटी परिषद का निर्णय केवल स्पष्ट प्रकृति का है क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग हमेशा सट्टेबाजी और जुए की प्रकृति में एक कार्रवाई योग्य दावा था, जिस पर 28 प्रतिशत जीएसटी है. 

परिषद ने पिछले महीने अपनी बैठक में दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया था और बुधवार की बैठक में इसे लागू करने के लिए आवश्यक कर कानून में बदलाव पर विचार-विमर्श किया जाना था.

सीतारमण ने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत कर का विरोध किया और वह चाहते थे कि यह मामला मंत्रियों के समूह के पास वापस जाए. गोवा और सिक्किम, जिनका राजस्व कैसीनो से आता है, ने कहा कि 28 प्रतिशत जीएसटी जीजीआर (Gross Gaming Revenue) या प्लेटफ़ॉर्म शुल्क पर लगाया जाना चाहिए, न कि अंकित मूल्य पर. हालांकि, सीतारमण ने कहा कि छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य चाहते हैं कि पिछले महीने परिषद की बैठक में लिए गए फैसले को जल्द से जल्द लागू किया जाए.

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