राजधानी दिल्ली में अपना घर खरीदने का मौका, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस 

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Sep 13, 2022, 11:30 AM IST

DDA Housing Scheme 2019 के तहत नए डीडीए फ्लैट का आवेदन करने के लिए, ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए 25,000 रुपये का रिफंडेबल डिपोजिट करना होगा. 

डीएनए हिंदी: सोमवार से, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने एक ऑनलाइन हाउसिंग स्कीम (Online Housing Scheme) शुरू की है जिसके तहत लोग नरेला में लगभग 8,500 फ्लैट बुक कर सकते हैं. हाउसिंग अथॉरिटी ने जनकारी देते हुए कहा कि यह स्कीम पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर है. नरेला में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट इस स्कीम (DDA EWS-LIG Housing Flat Scheme) का हिस्सा हैं. डीडीए ने ट्विटर पर जानकारी दी और वेबसाइट पर योजना का एक पोस्टर साझा करते हुए कहा कि आज से डीडीए ने नरेला में 8500 फ्लैट लॉन्च कर रहा है. यह ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अपने सपनों का घर लेने का एक अवसर है. ऑनलाइन भुगतान करें और अपना फ्लैट रिजर्व करें. 

 

 

पिछले साल ज्यादा नहीं मिले थे आवेदन 
दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पिछले साल दिसंबर में 18,000 से अधिक फ्लैटों के साथ नई विशेष आवास योजना शुरू की थी, सभी यूनिट्स इसकी पुरानी लिस्ट से ली गई थीं. इससे पहले, इस साल जनवरी में शुरू की गई दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की नई आवास योजना शुरू की गई थी. 18 हजार से ज्यादा फ्लैटों के लिए अथॉरिटी को केवल 22 हजार से ज्यादा ही आवेदल मिले थे. आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने इस साल मार्च में लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि डीडीए द्वारा अपनी आवास योजना 2019 के तहत पेश किए गए वसंत कुंज में फ्लैटों को 'जबरदस्त प्रतिक्रिया' मिली थी, लेकिन नरेला में स्थित लोगों को 'पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मिली.'

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यहां के लिए नहीं थे आवेदन 
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि डीडीए हाउसिंग स्कीम 2019 के तहत वसंत कुंज में दिए गए फ्लैटों को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. हालांकि नरेला में पेश किए गए फ्लैटों को पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मिली,' मंत्री ने कहा, और फ्लैटों के लिए ब्लॉक-वार ब्रेक-अप शेयर किया, जिसमें ड्रॉ और उसी के लिए आवंटन शामिल थे. डीडीए के अधिकारियों ने पहले कहा था कि यह योजना दिल्ली के वसंत कुंज और नरेला आवासीय क्षेत्रों में लगभग 18,000 नवनिर्मित फ्लैटों की बिक्री के लिए थी, जिसके लिए डीडीए को लगभग 50,000 आवेदन प्राप्त हुए थे.

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आरडब्ल्यू का मेंबर बनना अनिवार्य 
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, मंत्री ने कहा, डीडीए हाउसिंग रेगुलेशन, 1968 के अनुसार, संपत्ति आवंटन समिति फ्लैटों के दैनिक रखरखाव की देखभाल के लिए जिम्मेदार नहीं है. हालांकि, यह कार्य संबंधित फ्लैटों (जेब) के क्लस्टर के एक पंजीकृत एजेंसी या स्थानीय निवासी कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए) को सौंपा गया है. उन्होंने कहा कि प्रत्येक आवंटी के लिए ऐसे आरडब्ल्यूए का सदस्य बनना अनिवार्य है. डीडीए ने सूचित किया है कि आवंटियों को पता है कि उन्हें अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड एजेंसी का हिस्सा बनना होगा क्योंकि यह आवंटन की पूर्व शर्त है जैसा कि डीडीए हाउसिंग स्कीम 2019 ब्रोशर का 14 शर्त संख्या में उल्लिखित है. 

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