Raksha Bandhan 2023: रक्षाबंधन पर बहन को कैश देने पर लगेगा टैक्स, जानें क्या कहता है ये खास नियम

Written By मनीष कुमार | Updated: Aug 30, 2023, 05:21 PM IST

Income Tax Rule For Raksha Bandhan Gift: इस रक्षाबंधन पर अगर आप अपनी बहनों को कैश गिफ्ट करने वाले हैं तो उससे पहले जान लें ये जरूरी नियम.

डीएनए हिंदी: रक्षाबंधन (Raksha Bandhan 2023) एक ऐसा त्योहार है जो भाई और बहन के बीच के अनोखे बंधन को दर्शाता है. इस दिन बहन  अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है. इसके बदले में भाई  अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है. साथ ही उसे भरोसा देता है कि हर सुख-दुख में वह उसके साथ खड़ा रहेगा. इतना ही नहीं प्यार से अपनी बहनों को गिफ्ट भी देता है. हालांकि समय के साथ कई चीजें बदल गई हैं, लेकिन आज भी कई भाई अपनी बहनों को उपहार के रूप में कैश देना पसंद करते हैं. अगर आप भी इस राखी के मौके पर अपनी बहन को अच्छी खासी रकम देने पर विचार कर रहे हैं तो हम आपको इनकम टैक्स के कुछ जरूरी नियमों के बारे में बताने वाले हैं. इनसे आपको पता चल जाएगा कि राखी पर दिए कैश पर टैक्स लगेगा या नहीं.

कितने रुपये पर लगेगा टैक्स?
कर विशेषज्ञों का कहना है कि जब कोई व्यक्ति खून के रिश्ते वाले किसी रिश्तेदार को पैसा देता है तो दी गई रकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है. ऐसे में आपके द्वारा अपनी बहन को दी गई या उससे ली गई किसी भी रकम पर एक रुपया भी टैक्स के तौर पर नहीं देना होगा. यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आयकर नियमों के अनुसार हर किसी को अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को उपहार देने की अनुमति है.

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क्या कोई लिमिट फिक्स है?
अक्सर लोगों का सवाल होता है कि गिफ्त की कीमतों को लेकर कोई लिमिट भी है या नहीं? आपको बता दें कि इसके लिए कोई निर्धारित सीमा नहीं है. हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार, आपको 2 लाख रुपये से अधिक मूल्य के किसी भी उपहार की बैंकिंग जानकारी जैसे रसीद, ऑनलाइन स्टेटमेंट आदि को सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखना चाहिए. ऐसा करने से आगे चलकर आपको कोई परेशानी नहीं होगी. दूसरी ओर, विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कुछ रिश्तों को छोड़ अन्य सभी सोर्स से मिलने वाले गिफ्ट पर आयकर की धारा 56(2)(x) के तहत आपको टैक्स भरना पड़ सकता है.

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कैश के अलावा और क्या दें सकते हैं गिफ्ट?
आप चाहें तो इस रक्षाबंधन आप अपनी बहन को स्टॉक यानी शेयर्स भी दे सकते हैं. वो भी किसी इनकम टैक्स की चिंता किए बिना. आप अपने खाते से शेयरों को अपनी बहन के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं. इसमें आपको किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना होगा. इसके अलावा स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म तक रखने और पोर्टफोलियो को समय-समय पर मेटेंन करने से आपको तगड़ा रिटर्न भी मिलता है. कई लोगों ने 1 रुपये की कीमत के हिसाब से खरीदे कई शेयर्स से 10 सालों में 2-3 करोड़ रुपये तक बनाए हैं.

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