डीएनए हिंदी: केंद्रीय बैंक आरबीआई (RBI) लगातार अपने नियमों को कड़ा करता जा रहा है और नियमों के पालन पर जरा सी ढील दी जाती है तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता है. पिछले कुछ महीनों सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के कई बैंकों पर जुर्माना लगाया जा चुका है. इसी के तहत अब RBI ने बैंक ऑफ इंडिया (Bank Of India) और प्राइवेट सेक्टर के फेडरल बैंक (Federal Bank) को बड़ा झटका दिया है क्योंकि इन पर केंद्रीय बैंक ने एक तगड़ा जुर्माना ठोक दिया है.
दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (Reserve Bank of India) ने रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमी को लेकर फेडरल बैंक पर 5.72 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ इंडिया (BOI) पर 70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि आरबीआई ने अपने केवाईसी (KYC) मानदंडों के कुछ प्रावधानों और रेगुलेटरी कंप्लायंस के मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया पर 70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
वहीं इस मामले में आरबीआई ने फेडरल बैंक को लेकर एक बयान जारी किया है जिसमें बैंक के बारे में कहा, "बैंक यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा ब्रोकिंग/कॉरपोरेट एजेंसी सेवाओं में लगे उसके कर्मचारियों को कोई इंसेंटिव (कैश या नॉन-कैश) दिया गया या नहीं."
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आरबीआई (RBI) ने कहा कि केवाईसी मानदंडों का पालन न करने के लिए गुरुग्राम स्थित धानी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड पर भी 7.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या आरबीआई के इस फैसले से आम जनता के बैंक अकाउंट पर क्या असर पड़ेगा.
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वहीं आरबीआई ने ग्राहकों को लेकर कहा है कि बैंक के ग्राहकों की जमा पूंजी पर कोई असर नहीं होगा. इसका कारण यह है कि आरबीआई ने बैंक पर नियमों का पालन नहीं करने के कारण कार्रवाई की है. ऐसे में बैंक की सेवा पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और नही बैंकों के ग्राहकों को किसी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा.
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