Income Tax Refund: जल्‍दी पाना चाहते हैं इनकम टैक्‍स रिफंड, याद रखें ये 5 जरूरी बातें

मनीष कुमार | Updated:Aug 07, 2023, 09:02 AM IST

How To Get Income Tax Refund Fast: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसी 5 बातें बताई हैं जिससे आपके अकाउंट में जल्द से जल्द इनकम टैक्स रिफंड आ जाएगा.

डीएनए हिंदी: आपको बता दें कि अभी भी इनकम टैक्स फाइल किए जा रहे हैं. हालांकि जुर्माने के बिना इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई थी लेकिन इसके बाद भी आप लेट फीस के साथ इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं. जिन लोगों की सालाना इनकम 5 लाख रुपये है उन पर इनकम टैक्स की तरफ से लेट फाइलिंग के तौर पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है. वहीं जिन लोगों की इनकम सालाना 5 लाख रुपये से कम है तो उन पर केवल 1000 रुपये की पेनल्टी लगेगी. अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जल्द से जल्द फाइल कर लें ताकि आपको रिफंड मिल जाए. वहीं अगर आपने ITR फाइल कर दिया है और सोच रहें हैं कि कबतक रिफंड मिलेगा तो आइए आपको बताते हैं 5 ऐसी जरूरी बातें जिन्हें अच्छे से फॉलो करने पर फटाफट रिफंड अकाउंट में आ जाएगा.

कब आएगा इनकम टैक्स रिफंड?
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय टैक्‍सपेयर्स को इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार रहता है. ऐसे में आप नीचे बताई गई 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ITR फाइल करने के 20-45 दिन के अंदर-अंदर आसानी से रिफंड मिल जाएगा. आइए जानते हैं वो कौनसी जरूरी बातें हैं जिन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्‍सपेयर्स को फॉलो करने के लिए कहता है. 

1. सही फॉर्म का चुनें
ITR फाइल करते समय अगर आप सही फॉर्म का चयन करते हैं तो रिफंड बिना किसी रुकावट के आपके अकाउंट में आ जाता है. वहीं अगर आप गल फॉर्म चुनते हैं तो आपके फॉर्म को चेक करने में ज्यादा समय लग सकता है इससे रिफंड आने में देरी लग सकती है.

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2. सही जानकारी भरें
आईटीआई (ITR) भरते समय आपको अपनी पैन, बैंक डिटेल और अन्य जानकारी जैसे आपकी सैलरी, रेंट रिसिप्ट आदि की सही जानकारी देनी होती है. अगर आपके द्वारा भरे गए आइटीआर फॉर्म में किसी भी तरह की गलत जानकारी होती है तो इससे आपके ITR वेरिफिकेशन में टाइम लग सकता है और रिफंड आने में देरी हो सकती है.

3. समय पर रिटर्न भरें
अगर आप समय से आईटीआर फाइल कर देते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसे वेरीफाई करने में आसानी होती है. लेट ITR फाइल करने वालों के मुकाबले पहले आइटीआर फाइल करने वालों के बैंक में रिफंड आने के उम्मीदें अधिक होती हैं.

4. सेल्फ वेरिफिकेशन जरूरी 
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय सेल्फ-वेरिफिकेशन करना जरूरी है.  यदि आपका मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट आधार से लिंक है तो तो ई-वेरिफिकेशन जरूरे करें. वहीं आपका नेट बैंकिंग है तो पोर्टल आपको बैंक की साइट पर रीडायरेक्ट कर देगा वहां से भी आप सेल्फ वेरिफिकेशन कर सकते हैं. 

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5. ITR को भी तुरंत करें वेरीफाई 
ऑनलाइन ITR फाइलिंग और ई-वेरिफिकेशन पोर्टल के जरिए रिटर्न दाखिल करने के तुरंत बाद उसे  ई-वेरीफाई करना ना भूलिएगा.

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