डीएनए हिंदी: जुलाई का महीना जल्द ही खत्म होने ही वाला है. हर साल जुलाई का महीना कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस महीने के अंत यानी 31 जुलाई तक आईटीआर (ITR) दाखिल करना होता है. आपको बता दें कि अगस्त की शुरुआत से कई सारे नियम बदल (Rules Changing form 1st August) जाएंगे. ऐसे में आपके लिए इन बदले हुए नियमों को जानना बेहद जरूरी है. आइए आपको बताते हैं कि 1 अगस्त से किन-किन नियमों में बदलाव होने वाला है.
अगस्त में 14 दिन बैंक बंद रहेंगे
आपको बता दें कि इस बार अगस्त महीने में बैंकों में छुट्टियों की भरमार है. रक्षा बंधन, मुहर्रम और कई अन्य त्योहारों के कारण विभिन्न राज्यों में बैंक कुल 14 दिन बंद रहेंगे. इसके साथ ही शनिवार और रविवार की छुट्टियां भी शामिल हैं.
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LPG सिलेंडर की कीमत में बदलाव
यूजर्स को बता दें कि अगस्त महीने में LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है. एलपीजी सिलेंडर के साथ-साथ कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बदलाव कर सकती हैं. आमतौर पर ये कंपनियां हर महीने की 1 और 16 तारीख को एलपीजी की कीमतों में बदलाव करती हैं. इसके अलावा पीएनजी और सीएनजी के रेट में भी बड़ा बदलाव हो देखने को मिल सकता है.
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ITR दाखिल नहीं करने पर जुर्माना
असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. हालांकि ये आखिरी तारीखें उन करदाताओं के लिए हैं जिन्हें अपने खातों का ऑडिट नहीं कराना है. अगर आप इस तारीख तक ITR दाखिल करने में असफल होते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. ऐसे में आपको टैक्स के साथ जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा. आपको बता दें कि देर से आईटीआर दाखिल करने पर करदाताओं को 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
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