शेयर बाजार में ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. आए दिन पैसों के नाम पर लोगों के साथ स्कैम हो जाता है. ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए सेबी की तरफ से कदम उठाए जाते हैं.
ऐसे धोखाधड़ी के मामलों से बचने के लिए सेबी (SEBI) शेयर बाजार में ट्रेडिंग का पूरा सिस्टम बदलने जा रही है.
कब लागू होगा नया नियम
जानकारी के अनुसार, मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) निवेशकों की सुविधा को ध्यान में रखकर, रिस्क कम करने और धोखाधड़ी से बचाने के लिए नया नियम लागू करने जा रही है. इस नियम के तहत 14 अक्टूबर से निवेशकों की तरफ से खरीदे गए शेयर सीधे उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे. अभी तक खरीदे गए शेयर पहले ब्रोकर के पास जाते थे, लेकिन जल्द ये नियम बदल जाएगा.
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नए सिस्टम में नहीं होगा ब्रोकर
अब तक खरीदे गए शेयर पहले ब्रोकर के पास जाते थे. लोकिन कभी-कभी कभी-कभी ब्रोकर दूसरे कामों के लिए इन स्टॉक का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं. इसीलिए नए सिस्टम में ब्रोकर को बीच से हटा दिया गया है. इससे निवेशकों को सीधे उनके शेयर मिलेगा. सेबी की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया कि अब क्लीयरिंग कॉरपोरेशन की तरफ से शेयर सीधे कस्टमर के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे.
क्लियरिंग कॉरपोरेशन ट्रेडिंग मेंबर / क्लीयरिंग मेंबर को मार्जिन ट्रेडिंग सर्विस के तहत अनपेड सिक्योरिटीज और फंडिड स्टॉक की पहचान करने के लिए मैकेनिज्म देगा. सेबी के सर्कुलर में बताया गया है कि यदि किसी शेयर को खरीदने के लिए ब्रोकर ने पैसे दिए हैं तो ब्रोकर उन शेयरों को अपने पास गिरवी रख सकता है. यदि निवेशक समय पर पैसा नहीं चुका पाता है तो ब्रोकर ऐसे शेयर को नीलाम कर सकता है.
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