डीएनए हिंदीः अप्रैल 2022 से, केंद्रीय बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स (Tax on Cryptocurrency) की घोषणा की थी। जिसमें कहा गया था कि किसी भी वर्चुअल डिजिटल असेट्स (Virtual Digital Assets) के ट्रांसफर से होने वाली किसी भी इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा। एक अप्रैल से क्रिप्टाे टैक्स (Crypto Tax) लागू हो चुका है। जानकारों की मानें तो 1 अप्रैल, 2022 से क्रिप्टो असेट्स से इनकम पर फ्लैट 30 फीसदी टैक्सेशन लागू हो चुका है। इसके लिए इनकम टैक्स (Income Tax) भरने वाले फॉर्म में भी इसकी व्यवस्था की गई है। अभी कई क्रिप्टो निवेशकों को अभी तक इस टैक्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आज हम आपको क्रिप्टो टैक्स लेकर पूरी जानकारी देने जा रहे हैं।
आसान भाषा में समझें क्रिप्टो टैक्स
1) डिजिटल एसेट्स पर 30 फीसदी टैक्स: क्रिप्टोकरेंसी की सेल्स पर होने वाले प्रोफिट पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। यह टैक्सेशन निश्चित रूप से क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजेक्शन पोस्ट टैक्स रिटर्न प्रभावित करेगा। जानकारों की मानें तो इनकम के दूसरे सोर्स से नुकसान का कोई सेट-ऑफ नहीं होने के कारण, क्रिप्टोकरेंसी में नेट प्रोफिटेबल व्यापार करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।
2) यदि आपने क्रिप्टो को 15 हजार में में खरीदा है और इसे 45 हजार में बेचा है तो आपका सीधा लाभ 30 हजार है। तो आप पर तीस हजार के प्रोफिट पर 30 फीसदी के हिसाब से 9 हजार रुपये का टैक्स लगेगा।
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3) क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजेक्शन पर टीडीएस: क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े ट्रांजेक्शन पर एक फीसदी का टीडीएस लगाया जाएगा। क्रिप्टोकरेंसी प्रोफिट या लॉस पर बेच सकते हैं लेकिन टीडीएस 1 फीसदी निश्चित रूप से लगेगा। निवेशन नुकसान से जुड़े ट्रांजेक्शन पर किए गए टीडीएस की वापसी का क्लेम कर सकते हैं। इसलिए, यदि आपने क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजेक्शन किया है, तो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें।
4) टीडीएस की लिमिट स्पेसिफाइड लोगों के लिए प्रति वर्ष 50,000 रुपये होगी, जिसमें ऐसे व्यक्ति/एचयूएफ शामिल हैं जिन्हें आई-टी अधिनियम के तहत अपने अकाउंट्स का ऑडिट कराना आवश्यक है।
5) 1 प्रतिशत टीडीएस से संबंधित प्रावधान 1 जुलाई, 2022 से लागू हों चुका है जबकि प्रोफिट पर 1 अप्रैल से प्रभावी रूप से टैक्स लगाया जाएगा।
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6) उपहार के रूप में प्राप्त क्रिप्टो टैक्सेबल होगा: यदि आप क्रिप्टोकरेंसी या किसी अन्य वर्चुअल डिजिटल असेट्स गिफ्ट के रूप में प्राप्त होती है तो वह टैक्सेबल होगा।
7) वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) के ट्रांसफर से होने वाले नुकसान को दूसरे वीडीए के ट्रांसफर से होने वाली इनकम के खिलाफ सेट-ऑफ करने की अनुमति नहीं दी गई है।
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