Tax Saving Post Office Scheme: कमाई के साथ टैक्स बेनिफिट भी देती हैं पोस्ट ऑफिस की ये योजनाएं

Written By सौरभ शर्मा | Updated: Jul 26, 2022, 05:14 PM IST

Tax Saving Post Office Scheme: ये टैक्स सेविंग स्कीम्स आयकर (Income Tax) अधिनियम, 1961 की विभिन्न धाराओं के अनुसार इनकम टैक्स बेनिफिट (Income Tax Benefit) देती है।

डीएनए हिंदीः पोस्ट ऑफिस टैक्स सेविंग स्कीम्स  (Post Office Tax Saving Scheme) विश्वसनीय और रिस्क फ्री इंवेस्टमेंट टूल हैं, जो निवेशकों को सिक्योर रिटर्न का एश्योरेंस देती हैं। पूरे देश में पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित, ये योजनाएं प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए निवेश के लिए खुली हैं। ये टैक्स सेविंग स्कीम्स आयकर (Income Tax)  अधिनियम, 1961 की विभिन्न धाराओं के अनुसार इनकम टैक्स बेनिफिट (Income Tax Benefit) देती है। पोस्ट ऑफिस टैक्स सेविंग स्कीम्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (एससीएसएस), पोस्ट सेविंग अकाउंट और 5 साल की फिक्स्ड डिपोजिट जैसी योजनाएं शामिल हैं। आइए आपको भी बताते हैं इन योजनाओं के बारे में.

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund)
निवेशक अपने नाम से केवल एक पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, और ज्वाइंट अकाउंट के लिए कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। नॉमिनेशन सुविधाएं उपलब्ध हैं और अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर कर सकते हैं। यह हैं स्कीम की अन्य विशेषताएं:

  • यह 15 साल के कार्यकाल के साथ आता है।
  • निवेशकों को कम से कम 500 रुपये प्रति वर्ष, जिसके विफल होने पर खाता बंद कर दिया जाता है। एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये अधिकतम जमा किया जा सकता है।
  • इस योजना का मैच्योरिटी पीरियड 15 वर्ष है और निवेशक इसे 5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ा सकते हैं।
  • जानलेवा बीमारी, हायर एजुकेशन और घर बदलने जैसी स्थितियों में निवेशक 5 साल के बाद ही फंड निकाल सकते हैं। हालांकि, निवेशक 7 साल पूरे करने के बाद पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं और 4 साल बाद लोन भी ले सकते हैं। इस योजना के तहत किए गए जमा पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स फ्री है। इसके अतिरिक्त, अर्जित ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री है।
  • निवेशकों को यह याद रखना चाहिए कि इस अकाउंट के लिए ब्याज भुगतान की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
  • निवेशक अपने निवेश पर 7.1 फीसदी प्रति वर्ष की दर से रिटर्न मिलता है, इसकी ब्याज दर में प्रत्येक तीन महीने में बदलाव होता है।

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सुकन्या समृद्धि अकाउंट (Sukanya Samriddhi Account)
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत संचालित, यह 80 सी के तहत डाकघर टैक्स सेविंग स्कीम्स में से एक है। एक लीगल गार्जियन इस अकाउंट को अपनी बालिकाओं के लिए खोल सकता है, और एक बच्चे के लिए एक अकाउंट और परिवार में अधिकतम दो अकाउंट्स की अनुमति है। अन्य विशेषताएं हैं:-

  • यह अकाउंट 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए खोला जा सकता है।
  • अकाउंट खोलने के समय लड़की की उम्र की परवाह किए बिना इस योजना का कार्यकाल 21 वर्ष है। उदाहरण के लिए, यदि खाता खोलते समय किसी लड़की की आयु 7 वर्ष है, तो वह खाता तब परिपक्व होगा जब वह लड़की 28 वर्ष की हो जाएगी।
  • निवेशक को इस योजना में 15 साल तक निवेश करना होता है, अगर कोई निवेशक ऐसा नहीं कर पाता है तो अकाउंट बंद कर दिया जाता है। जिसे आप सालाना 50 रुपये प्रति वर्ष के फाइन के साथ प्रीमियम का भुगतान करने के बाद दोबारा से चालू कर सकता है।
  • इस योजना में आप न्यूनतम 50 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं।
  • अकाउंट होल्डर की शादी के अवसर पर समय से पहले बंद करने की अनुमति है, लेकिन उसे न्यूनतम 18 वर्ष की आयु तक पहुंचना होगा। इसके अलावा, खाताधारक 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद आंशिक निकासी (50 फीसदी तक) कर सकता है। हालांकि, मेडिकल इमरजेंसी के मामले में, समय से पहले निकासी की अनुमति है, बशर्ते निवेश कम से कम 5 साल के लिए किया गया हो।
  • इस पोस्ट ऑफिस टैक्स सेविंग स्कीम के तहत किए गए निवेश सेक्शन 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है।
  • मौजूदा तिमाही में सुकन्य सेविंग योजना में 7.6 फीसदी का ब्याज मिलता है।

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (National Savings Certificates)
टैक्स बेनिफिट के लिए इस पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में निवेश करने के लिए निवेशकों को एक ही बार में पूरी निवेश राशि का भुगतान करना होगा। उन्हें मैच्योरिटी के समय कुल राशि, यानी मूलधन और ब्याज प्राप्त होगा। अन्य विशेषताएं हैं,
इस योजना की अवधि 5 वर्ष है।

  • निवेश की न्यूनतम राशि 1000 रुपये और आगे 100 रुपये के मल्टीपल में किया जा सकता है।
  • यह प्रमाण पत्र एक वयस्क द्वारा, 3 वयस्कों द्वारा, 10 वर्ष से ऊपर के नाबालिगों द्वारा, नाबालिग की ओर से एक वयस्क और अस्वस्थ दिमाग के व्यक्ति की ओर से एक अभिभावक द्वारा संयुक्त रूप से खरीदा जा सकता है।
  • मैच्योरिटी और विड्रॉल पर जमा कुल ब्याज टैक्सेबल है। हालांकि, जैसा कि योजना में पहले चार वर्षों के लिए वार्षिक ब्याज का पुनर्निवेश किया जाता है, इसे एक अलग निवेश माना जाता है और धारा 80 सी के तहत टैक्स कटौती के लिए योग्य होता है।
  • निवेशक अपना प्रमाणपत्र दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वे पूरे कार्यकाल के दौरान केवल एक बार ऐसा कर सकते हैं।
  • इस पोस्ट ऑफिस टैक्स सेविंग स्कीम में मौजूदा तिमाही में 6.8 फीसदी का ब्याज मिल रहा है।

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सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizen Saving Scheme)
60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने के पात्र हैं। साथ ही, 55 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति और रिटायर्ड हो चुके हैं, या वीआरएस ले चुके हैं, इस योजना में निवेश कर सकते हैं। अन्य विशेषताएं हैं:
इस निवेश की अवधि 5 वर्ष है।

  • जमाकर्ता अपने जीवनसाथी के साथ संयुक्त खाते का विकल्प चुन सकते हैं।
  • निवेशक कई खाते खोल सकते हैं, लेकिन कुल राशि रुपये के अधिकतम कैप्ड निवेश 15 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • निवेशक मैच्योरिटी से पहले अपना खाता बंद कर सकते हैं, लेकिन उन्हें दंड देना होगा। अगर वे इसे 1 साल से पहले बंद कर देते हैं, तो कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि ब्याज का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, तो इसे वापस ले लिया जाएगा। एक साल के बाद, जमा का 1.5 फीसदी जुर्माना के रूप में काटा जाएगा, और 2 साल बाद, एक निवेशक को जमा के 1 फीसदी के साथ दंडित किया जाएगा।
  • मैच्योरिटी के बाद निवेशक इस पोस्ट ऑफिस टैक्स सेविंग स्कीम की अवधि को 3 साल के लिए बढ़ा सकता है।
  • यह योजना आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर कटौती के लिए योग्य है। हालांकि, टीडीएस तब लागू होता है जब ब्याज राशि 40,000 रुपये से अधिक हो।
  • इस योजना के तहत निवेशक को मौजूदा तिमाही में 7.40 फीसदी रिटर्न दे रहा है।

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