क्रिप्टो पर टीडीएस, नए क्रेडिट कार्ड नियम, पैन-आधार लिंक फाइन, जुलाई से लागू होने वाले है ये 5 बदलाव

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jun 30, 2022, 10:54 AM IST

जुलाई के महीने से क्रिप्टो पर टीडीएस या फिर क्रेडिट कार्ड से को मिलाकर पांच बदलाव होने जा रहे हैं, जोकि आपकी जेब पर असर डालेंगे. 

डीएनए हिंदी: साल का पहला हाफ करीब खत्म हो चुका है. एक जुलाई से दूसरा हाफ शुरू हो जाएगा, जो अपने साथ कुछ बदलाव लेकर आएगा. जुलाई का महीना अपने साथ कई महत्वपूर्ण आर्थिक बदलाव लेकर आने वाला है. इनमें पैन आधार लिंकिंग पेनल्टी, डीमैट केवाईसी की डेडलाइन, नए क्रेडिट कार्ड नियम (New Credit Card Rules), नए एनपीएस रिस्क प्रोफाइलिंग (NPS Risk Profiling), क्रिप्टो टीडीएस (Crypto TDS) आदि शामिल हैं. आइए आपको भी बताते हैं कि जुलाई के महीने में वो पांच बदलाव कौन से हैं जो आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं. 

Crypto पर TDS
22 जून, 2022 को, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) और क्रिप्टोकरेंसी के ट्रांसफर के लिए कर कटौती प्रोसेस को लेकर एक सर्कूलर जारी किया था. 1 जुलाई, 2022 से, वीडीए और क्रिप्टो के संबंध में नए टीडीएस नियम लागू होंगे. नए कानून के अनुसार, वर्चुअल डिजिटल एसेट (वीडीए) के खरीदार को विक्रेता (निवासी भारतीय) को भुगतान की गई राशि का 1 फीसदी सोर्स पर कटौती (टीडीएस) के रूप में कटौती करना आवश्यक है. टैक्स की कटौती राशि के क्रेडिट के समय या निवासी व्यक्ति को भुगतान के समय, जो भी पहले हो, पर की जानी चाहिए. सीबीडीटी ने कहा कि टैक्स तभी काटा जाएगा जब भुगतान की गई राशि स्पेसिफाइड लिमिट से अधिक हो.

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Pan-Aadhaar Link पर जुर्माना 
अगर कोई 1 अप्रैल, 2022 के बाद (30 जून, 2022 से पहले) पैन को आधार से लिंक करता है, तो लिंकेज की कीमत आपको 500 रुपये होगी. और 1 जुलाई, 2022 के बाद, पैन को आधार से जोड़ने पर आपको 1,000 रुपये खर्च करने होंगे.

Demat Account E-KYC
मौजूदा डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट्स को केवाईसी-अनुपालन बनाने की समय सीमा 30 जून, 2022 है.
एक डीमैट, ट्रेडिंग खाता धारक को 30 जून तक निम्नलिखित केवाईसी को अपडेट करना आवश्यक है:
ए) नाम
बी) पता
सी) पैन
d) मोबाइल नंबर
ई) ईमेल आईडी
च) इनकम लिमिट 

1 जून, 2021 से खोले गए नए खातों के लिए सभी 6-केवाईसी विशेषताएं अनिवार्य कर दी गई हैं.

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क्रेडिट कार्ड के नए नियम (Credit Card Rules)
1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है.  भारतीय रिजर्व बैंक ने नई गाइडलाइंस में क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है. इसमें क्रेडिट कार्ड के भुगतान से जुड़े नियम शामिल हैं. आरबीआई ने नोटिफिकेशन में जानकारी दी है कि राज्य सहकारी और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को छोड़कर सभी बैंकों पर क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम लागू होंगे. क्रेडिट कार्ड को लेकर नई गाइडलाइंस अगले महीने से लागू होगी.आरबीआई के अनुसार देर से चालान के बारे में बार-बार शिकायतों से बचने के लिए, कार्ड जारीकर्ता कार्डधारक के सूचित प्राधिकरण के साथ इंटरनेट / मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से बिल और खाता विवरण जारी करने का प्रस्ताव कर सकता है. कार्ड जारीकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली लागू करनी होगी कि कार्डधारक को बिलिंग डिटेल प्राप्त हो. वहीं 1 जुलाई से कोई भी बैंक या क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी ग्राहकों की बिना सहमति के क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकेंगी.

NPS रिस्क जोखिम प्रोफाइलिंग
पीएफआरडीए के एक सर्कुलर के अनुसार, पेंशन फंड योजनाओं के विभिन्न असेट्स क्लास में निवेश करते समय ग्राहकों को रिस्क के विभिन्न स्तरों का सामना करना पड़ेगा. अब विभिन्न एनपीएस योजनाओं में शामिल रिस्क डिस्क्लोजर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि ग्राहकों को उनके बारे में पता चल सके. निवेशकों को जागरूक करने के लिए नियामक ने छह जोखिम स्तरों को रेखांकित किया है. ये जोखिम स्तर विभिन्न एनपीएस योजनाओं में निवेश से पहले उनसे जुड़े जोखिमों की उचित जानकारी देने में  मदद करेंगे. नए नियम 15 जुलाई, 2022 से लागू होंगे. साथ ही ये ई, सी, जी और ए श्रेणियों की सभी मौजूदा योजनाओं पर भी लागू होंगे.

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