डीएनए हिंदी: अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यह खबर आपके चेहरे पर खुशी लेकर आ सकती है. दरसअल योगी सरकार ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर (UP Property Transfer)के मामले में लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया. यूपी के स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी की है. इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब आप अपनी प्रॉपर्टी को फैमली में से किसी के भी नाम केवल 5,000 रुपये की स्टांप ड्यूटी भरके ट्रांसफर कर सकते हैं. डिपार्टमेंट की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 18 जून 2022 से यह नियम प्रभावी हो गया है. यह योजना स्कीम अगले 6 महीने के लिए जारी रहेगी. यूपी सरकार ने प्रॉपर्टी को अपने किसी सगे संबंधी को देने के लिए अधिकतम स्टांप ड्यूटी 5,000 रुपये रखी है. हालांकि इससे पहले स्टांप ड्यूटी यूपी के शहरी इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमत का 5% और अन्य जगहों पर 7% थी.
किन्हें कर सकते हैं ट्रांसफर?
3 अगस्त 2023 को जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक, ऐसे गिफ्ट डीड (Gift Deed) जिसके जरिए कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से अचल संपत्ति को परिवार के सदस्यों, जैसे बेटे-बेटी, माता-पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी, बहू को गिफ्ट देता है या ट्रांसफर करता है उस पर आपको 5,000 रुपये की स्टांप ड्यूटी देनी होगी.
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इन संपत्तियों को कर सकते हैं गिफ्ट
नोटिफिकेशन में सिर्फ एक-दूसर को गिफ्ट की गई आवासीय (Residenial) या कृषि (Agriculture Land) प्रॉपर्टी ही शामिल हैं. कोई फर्म, कंपनी, ट्रस्ट या संस्थान इस नियम से बाहर हैं यानी न ही वे 5 हजार में गिफ्ट कर सकते हैं न ही कोई उन्हें गिफ्ट कर सकता है. अक्सर लोग बड़ी कंपनियों को जमीन बेच देते हैं इसलिए सरकार ने ये बात साफ कर दी है कि कंपनियां अपनी चालाकी अपने तक ही सीमित रखें.
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पिछले साल शुरू की थी योजना
स्टांप और रजिस्ट्री के सहायक महानिरीक्षक बीएस वर्मा के अनुसार यूपी सरकार ने यह स्कीम पिछले साल जून 2022 में 6 महीने के लिए शुरू की थी और यह दिसंबर 2022 में इसकी समय सीमा समाप्त हो गई थी. हालांकि इस बार अधिसूचना अगले आदेश आने तक प्रभावी रहेगी. इससे कई ऐसे लोगों को मदद मिलेगी जो परिवार के सदस्यों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना या गिफ्ट देना चाहते हैं. इस स्कीम के आने से पहले 1 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए 5 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी अदा करनी होती थी. अब यह घटकर मात्र 5 हजार रुपये हो गई है.
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