पिछले कई दिनों से विस्तारा एयरलाइंस की 160 से ज्यादा फ्लाइट ने देरी से उड़ान भरी है. दूसरी ओर 100 से भी ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं. इस वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मंगलवार (2 अप्रैल) को भी विस्तारा एयरलाइंस की करीब 70 फ्लाइट रद्द हो सकती हैं. इस समस्या को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MOCA) ने टाटा की एयरलाइंस विस्तारा से जवाब मांगा है. मंत्रालय ने एयरलाइन से फ्लाइट में देरी और उन्हें रद्द करने का कारण पूछा है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विस्तारा की नई दिल्ली के लिए पांच , बेंगलुरु की तीन और कोलकाता की दो फ्लाइट्स कैंसिल की गई है. पायलटों की कमी और संचालन संबंधी समस्याओं की वजह से ये फ्लाइट्स रद्द की गई है. एयरलाइन ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि केबिन क्रू की कमी और कुछ दूसरी तकनीकी वजहों से उड़ानों के नियमित संचालन में बाधा आई थी. एयरलाइंस ने कहा कि इस समस्या का समाधान निकालते हुए हमने तय किया है कि अपनी फ्लाइट्स की संख्या कम करेंगे.
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विलय के कारण हो रही समस्या
एयर इंडिया में विस्तारा के विलय की प्रक्रिया चल रही है. विस्तारा एयरलाइंस के कर्मचारियों को चिंता है कि मर्जर के बाद उनके वेतन में कटौती हो सकती है. हाल ही में कई फ्लाइट पायलट ने बीमार होने की जानकारी दी है. पायलट्स की कमी की वजह से विमानों के परिचालन में दिक्कत आ रही है. कर्मचारियों का कहना है कि विलय के बाद बनने वाली एयरलाइंस में हमारी स्थिति क्या होगी, इसे लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है.
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सोशल मीडिया पर लोगों ने की शिकायत
उड़ान में देरी और उनके रद्द होने पर यात्रियों ने सोशल मीडिया पर भी नाराजगी जाहिर की है. सोमवार शाम को एयरलाइन ने इन खबरों में लग रहे आरोपों को स्वीकार भी कर लिया है. जानकारी के मुताबिक सोमवार को मुंबई में कई उड़ानों में 30 से 40 मिनट तक की देरी हुई है. एयरलाइंस कंपनियों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई यात्रा से जुड़ी सुरक्षा और वीवीआईपी गतिविधियों को बताया रहा है.
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विस्तारा की गतिविधियों पर सरकार की नजर
उड़ान में देरी या रद्द होने को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ट्वीट किया है कि मंत्रालय विस्तारा की उड़ान की स्थिति को लेकर निगरानी कर रहा है. लेकिन उड़ान के लिए पायलट्स का प्रबंधन एयरलाइंस द्वारा स्वयं किया जाता है. वहीं ट्वीट में मंत्रालय ने यह भी लिखा है कि उड़ानों में देरी या रद्द की स्थिति में यात्री की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइंस को डीजीसीए के नियमों का पालन करना होगा.
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