गोल्ड स्टोर करने के क्या हैं सरकारी नियम, कितना लगता है टैक्स, यहां पढ़ें डिटेल

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Oct 31, 2022, 11:35 AM IST

एक विवाहित महिला 500 ग्राम तक सोना रख सकती है, एक अविवाहित महिला 250 ग्राम सोना स्टोर कर सकती है और परिवार के पुरुष सदस्यों के लिए यह सीमा 100 ग्राम ह

डीएनए हिंदीः सोना एक कीमती धातु है जिसका मूल्य केवल समय के साथ बढ़ा है. भारत में त्योहारों के दौरान सोना खरीदना शुभ माना जाता है. गहनों से लेकर सिक्कों तक हम में से कई लोग अपने घरों में सोना रखना पसंद करते हैं. इतने हाई वैल्यू मेटल के साथ, यह सुनिश्चित करने के अलावा कि सोना सुरक्षित रूप से रखा गया है, इससे संबंधित सरकारी नियमों को देखना काफी जरूरी है. आइए आपको भी बताते हैं कि अगर आप घर पर सोना रख रहे हैं, उससे संबंधित किस तरह के सरकारी नियम है? आप अपने घर पर कितनी मात्रा में सोना रख सकते हैं और उस पर किस तरह से टैक्स लगाया जाता है? 

गोल्ड स्टोर करने के सरकारी नियम 
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति ने प्रकट आय या कृषि आय जैसी छूट वाली कमाई से सोना खरीदा है या हाउसहोल्ड सेविंग से या कानूनी रूप से विरासत में मिला है जो स्पष्ट सोर्स से प्राप्त किया गया है, तो यह कर के अधीन नहीं होगा. नियम यह भी कहते हैं कि तलाशी अभियान के दौरान अधिकारी घर से सोने के आभूषण या गहने जब्त नहीं कर सकते हैं, बशर्ते मात्रा निर्धारित सीमा से कम हो.

कौन और कितना स्टोर कर सकता है सोना 
एक विवाहित महिला 500 ग्राम तक सोना रख सकती है, एक अविवाहित महिला 250 ग्राम सोना स्टोर कर सकती है और परिवार के पुरुष सदस्यों के लिए यह सीमा 100 ग्राम है. नियम के अनुसार जब तक सोने को आय के स्पष्ट सोर्स से खरीदा गया है, तब तक सोने को स्टोर करने की कोई लिमिट नहीं है. 

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कब लगाया जाता है सोने पर टैक्स 

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