डीएनए हिंदी: होम लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर है. 1 दिसंबर से ऐसे नियम लागू होने जा रहे हैं जिनके चलते होम लोन के पैसे चुकाने के सिर्फ 30 दिन में आपको अपनी प्रॉपर्टी, फ्लैट या मकान के पेपर्स मिल जाएंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) पिछले ही महीने इस बारे में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपिनयों और इस तरह की रेगुलेटेड एजेंसियों को निर्देश जारी कर चुका है. आरबीआई ने साफ कहा है कि अगर 30 दिन में पेपर नहीं दिए जाते हैं तो बैंक पर हर दिन 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा. इस फैसले से होम लोन लेने वाले ग्राहकों को बड़ा फायदा होने वाला है.
आरबीई की इस गाइडलाइन के मुताबिक, अगर कोई ग्राहक चल या अचल संपत्ति पर लिए गए लोन को चुका देता है तो उसकी प्रॉपर्टी के पेपर 30 दिन के अंदर लौटाने होंगे. अगर पेपर गायब हो गए हैं तो उसे ढूंढने के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है. इसमें प्रॉपर्टी पर लिए गए होम लोन के अलावा, एजुकेशन लोन और कस्टमर क्रेडिट भी शामिल होंगे. प्रॉपर्टी के पेपर 30 दिन में न देने पर बैंकों पर 5000 रुपये प्रति दिन का जुर्माना लगाया जाएगा. ये पैसे बैंक की ओर से ग्राहक को हर्जाने के तौर पर दिए जाएंगे.
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सभी तरह के लोन दाताओं पर लागू होंगे ये नियम
आरबीआई ने कहा है कि ये नियम बैंकों, नॉन-बैंकिंग फाइनैंशियल कंपनियों, हाउसिंग कंपनियों, असेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनियों, लोकल एरिया बैंक और सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगे. आरबीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा था कि ग्राहकों की समस्याओं को निपटाने और बैंक-ग्राहक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए इन नियमों का पालन किया जाए. आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर बी पी कानूनगो की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सलाह पर ये नियम बनाए गए हैं.
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इस कमेटी ने सुझाव दिया था कि अगर प्रॉपर्टी के पेपर बैंक खो देता है तो ग्राहकों को इसका मुआवजा दिया जाना चाहिए. आपको बता दें कि होम लोन या प्रॉपर्टी के आधार लिए जाने वाले लोन के लिए बैंक आपकी प्रॉपर्टी के पेपर अपने पास रख लेता है. जब आप लोन की किश्ते चुका देते हैं तो ये पेपर वापस कर दिए जाते हैं. कई बार इन पेपर्स को वापस करने में देरी होती है और कई बार बैंक इन पेपर्स को खो भी देते हैं.
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