क्या है Revised Income Tax Return, कब है इसकी लास्ट डेट, कैसे भरें ऑनलाइन, जानें सबकुछ 

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Aug 11, 2022, 09:45 AM IST

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) के तहत, एक टैक्सपेयर्स अपने आईटीआर को रिवाइज्ड कर सकता है और मूल रिटर्न में त्रुटि को दूर करके एक रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर सकता है. 

डीएनए हिंदीः जिन टैक्सपेयर्स के बैंक अकाउंट्स का ऑडिट नहीं हुआ है, उनके लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2022 थी. यह संभव है कि टैक्सपेयर्स ने आईटीआर दाखिल करते समय कुछ गलतियां भी होंगी. जैसे बैंक अकाउंट नंबर गलत भरना, गलत कटौती का दावा करने के लिए ब्याज आय की घोषणा करना भूल जाना, और फॉर्म 26 एएस में मिलान ना होना जैसी कई गलतियां हो सकती है. लेकिन ऐसे टैक्सपेयर्स को चिंता करने की जरुरत नहीं है. आप रिवाइज्ड आईटीआर (Revised Income Tax Return)  फाइल भी कर सकते हैं. आइए आपको भी इसके बारे में सारी जानकारी देते हैं.

रिवाइज्ड आईटीआर क्या है? (What is Revised ITR)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) के तहत, एक टैक्सपेयर्स अपने आईटीआर को रिवाइज्ड कर सकता है और मूल रिटर्न में त्रुटि को दूर करके एक रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर सकता है. जब करदाता को जमा किए गए मूल आईटीआर में कोई चूक या कोई गलत विवरण मिलता है, तो उसे ई-फाइलिंग पोर्टल में संशोधित रिटर्न दाखिल करके ठीक किया जा सकता है. एक रिवाइज्ड रिटर्न असेसमेंट ईयर के अंत से पहले या मूल्यांकन के पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, किसी भी समय दाखिल किया जा सकता है.

Revised ITR दाखिल करने की लास्ट डेट कब है?
केंद्र ने 2021 के बजट में रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल करने का समय तीन महीने कम कर दिया. वित्त वर्ष 2019-20 तक, एक करदाता को संबंधित असेसमेंट ईयर के 31 मार्च तक आईटीआर दाखिल करने की अनुमति थी. हालांकि वित्त वर्ष 2020-21 से संशोधित आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख संबंधित असेसमेंट ईयर की 31 दिसंबर है. तो, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2022 है.

Revised ITR कौन दाखिल कर सकता है?
प्रत्येक टैक्सपेयर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) के तहत रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल करने के लिए पात्र है. यहां तक ​​कि जिन लोगों ने समय सीमा के बाद आईटीआर दाखिल किया है वे संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

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Revised ITR ऑनलाइन कैसे दाखिल करें?

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