डीएनए हिंदी: एक स्थायी खाता संख्या यानी कि PAN कार्ड देश के प्रत्येक कर-भुगतान करने वाले नागरिक को जारी किया जाता है. यह 10-अंकीय विशिष्ट पहचान अक्षरांकीय संख्या (UAN) है. सभी कर-भुगतान करने वाले व्यक्तियों, व्यवसायों, संगठनों और स्थानीय सरकारों के पास पैन कार्ड होना जरूरी है. यह तो हम सभी जानते हैं कि पैन कार्ड 18 साल के ऊपर के लोगों को मिलता है. लेकिन क्या आपको यह पता है नाबालिग भी पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. नियमों के मुताबिक भारत में आईटीआर फाइल (ITR) करने की कोई सीमा नहीं है. अगर कोई नाबालिग 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमाता है, तो वह भी आईटीआर फाइल कर सकता है. ऐसे में ITR फाइल करने के लिए PAN Card बेहद जरूरी है. इसलिए पैन कार्ड पाने के लिए आयकर विभाग द्वारा कोई विशेष आयु निर्धारित नहीं की गई है.
नाबालिग को पैन कार्ड की आवश्यकता कब होती है?
कौन आवेदन कर सकता है?
नाबालिग के लिए पैन कार्ड बनवाने का आवेदन उसके माता-पिता या जो भी कानूनी अभिभावक है उसकी ओर से किया जाता है. बच्चे की ओर से आईटीआर दाखिल करना भी अभिभावक की जिम्मेदारी है.
चूंकि नाबालिग के नाम पर जारी किए गए पैन कार्ड पर उसकी तस्वीर और हस्ताक्षर नहीं होते हैं, इसलिए इसे पहचान प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. जब नाबालिग 18 साल का हो जाता है, तो उसे पैन कार्ड अपडेट के लिए आवेदन करना होता है.
PAN एप्लीकेशन के लिए कैसे आवेदन करें?
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