Income Tax Tips: टैक्स की करनी है बचत! अपनाएं ये तरीका

नेहा दुबे | Updated:Mar 11, 2023, 11:34 AM IST

Income Tax Saving Tips

Income Tax Tips: अगर आप टैक्स बचत की सोच रहे हैं तो यहां बताए गए तरीकों से टैक्स बचा सकते हैं.

डीएनए हिंदी: क्या आप इनकम टैक्स (Income Tax Tips) के रूप में अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्च करके थक चुके हैं? अगर ऐसा है तो डरने की जरुरत नहीं है, भारत में निवेश किए बिना आपकी टैक्स देनदारी को कम करने के बहुत से तरीके हैं. आपके टैक्स को बचाने में आपकी मदद करने के लिए यहां हम कुछ टिप्स दे रहे हैं:

एचआरए का दावा करें

अगर आप एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं और किराए के घर में रहते हैं, तो आप इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(13ए) के तहत कटौती के रूप में हाउस रेंट अलाउंस (Claim HRA) का दावा कर सकते हैं. आप जिस राशि का दावा कर सकते हैं वह आपके वेतन और आपके द्वारा भुगतान किए जाने वाले किराए से निर्धारित होती है. इस बेनिफिट का फायदा उठाकर आप टैक्स की अच्छी-खासी रकम बचा सकते हैं.

एलटीए का दावा करें 

आपका नियोक्ता आपको आपके वेतन पैकेज के एक हिस्से के रूप में अवकाश यात्रा भत्ता (Claim LTA) दे सकता है. अगर आप भारत के भीतर यात्रा करने के लिए इसका उपयोग करते हैं तो आप इस राशि पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. यह छूट चार साल के ब्लॉक में दो बार मिलती है. इसलिए,अगर आप सही से अपनी यात्रा की योजना बनाते हैं, तो आप अपने एलटीए पर टैक्स बचा सकते हैं.

चैरिटी में दान करें

चैरिटी में दान देना न केवल एक अच्छा काम है, बल्कि यह आपके टैक्स को बचाने में भी आपकी मदद कर सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 G के तहत, निर्दिष्ट निधियों और धर्मार्थ संस्थानों को किए गए दान टैक्स कटौती के लिए पात्र हैं. योग्य संस्थानों को दान देकर, आप अपनी टैक्स योग्य आय कम कर सकते हैं और अपने टैक्स पर बचत कर सकते हैं.

मेडिकल खर्च का दावा करें 

इनकम टैक्स की धारा 80डी के तहत, आप अपने और अपने परिवार के लिए किए गए मेडिकल खर्च के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं. आप कितनी कटौती का दावा कर सकते हैं, यह आपकी उम्र और आपकी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रकार पर निर्भर करता है. अपने मेडिकल खर्चों का रिकॉर्ड रखकर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और अपनी टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं.

एजुकेशन लोन ब्याज का दावा करें

अगर आपने अपने, अपने जीवनसाथी या अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लिया है, तो आप लोन पर चुकाए गए ब्याज पर कटौती का दावा कर सकते हैं. यह कटौती इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80E के तहत उपलब्ध है और चुकौती शुरू होने की तारीख से अधिकतम आठ साल तक इसका दावा किया जा सकता है. इस डिडक्शन को क्लेम करके आप टैक्स बचा सकते हैं और अपने परिवार में शिक्षा को भी बढ़ावा दे सकते हैं.

ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप बिना निवेश किए अपने टैक्स पर बचत कर सकते हैं. इन कटौतियों का लाभ उठाकर आप अपनी टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं और अधिक पैसे बचा सकते हैं. हमेशा उचित रिकॉर्ड बनाए रखें और टैक्स भरते समय किसी एक्सपर्ट की सलाह जरुर लें.

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