PF Account से कैसे निकालें ऑनलाइन पैसे, यहां जानें पूरा स्टेप

Written By नेहा दुबे | Updated: Mar 16, 2023, 02:23 PM IST

How to Withdraw PF Online

How to Withdraw PF Online: अगर आपको किसी वजह से PF अकाउंट से पैसे निकालने हैं तो आप आसानी से ऑनलाइन पैसे निकाल सकते हैं.

डीएनए हिंदी: अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपके नियोक्ता और आपकी तरफ से EPFO अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं. इसे PF भी कहते हैं. EPF भारत में कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा अनिवार्य रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है. कर्मचारी के वेतन का एक निश्चित प्रतिशत हर महीने उनके ईपीएफ खाते में काटा और जमा किया जाता है. EPF योजना का प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा किया जाता है. इस पैसे को आप रिटायरमेंट के बाद निकाल सकते हैं या फिर कभी भी इमरजेंसी की स्थिति में इसे निकाल सकते हैं.

EPF निकासी के लिए विभिन्न शर्तें हैं जैसे कि रिटायरमेंट, इस्तीफा, विकलांगता या फाइनेंसियल इमरजेंसी स्थिति जैसे मेडिकल इमरजेंसी, शादी, एजुकेशन या घर खरीदने की स्थिति में.  निकाली जा सकने वाली राशि निकासी के कारण और ईपीएफ खाते में जमा राशि पर निर्भर करती है.

ईपीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए कर्मचारी को ईपीएफ निकासी फॉर्म भरकर ईपीएफओ कार्यालय में जमा करना होगा. हालांकि, ईपीएफओ ने अब सदस्यों के लिए अपने ईपीएफ खातों से पैसे निकालने को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन ईपीएफ (How to Withdraw PF Online) निकासी प्रक्रिया उपलब्ध कराई है. ऑनलाइन प्रक्रिया में ईपीएफ सदस्य पोर्टल पर लॉग इन करना, ऑनलाइन क्लेम फॉर्म में जरूरी डिटेल भरना और इसे प्रोसेसिंग के लिए जमा करना शामिल है. राशि कुछ दिनों के भीतर सदस्य के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी.

यह ध्यान रखना जरूरी है कि ईपीएफ निकासी के संबंध में कुछ नियम और कानून हैं. उदाहरण के लिए, अगर निकासी पांच साल की लगातार सेवा पूरी होने से पहले की जाती है, तो निकाली गई राशि टैक्सेशन के अंतर्गत होगी. इसके अलावा, उस राशि की सीमा होती है जिसे घर खरीदने या मेडिकल इमरजेंसी जैसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए निकाला जा सकता है. EPF निकासी के रूल्स और रेगुलेशन को समझने के लिए EPFO वेबसाइट की जांच करना या वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना सबसे अच्छा है.

ऑनलाइन पीएफ कैसे निकालें?

  • अपने UAN (Universal Account Number) और पासवर्ड का इस्तेमाल करके EPF सदस्य पोर्टल में लॉग इन करें.
  • लॉग इन करने के बाद, "ऑनलाइन सर्विसेज" टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेनू से "क्लेम (फॉर्म -31, 19, 10सी और 10डी)" चुनें.
  • अब स्क्रीन पर, आप जिस प्रकार की निकासी करना चाहते हैं उसका चयन करें (यानी, पूर्ण निकासी, आंशिक निकासी, या पेंशन निकासी) और "ऑनलाइन क्लेम के लिए आगे बढ़ें" बटन पर क्लिक करें.
  • अपने बैंक खाते के डिटेल सहित ऑनलाइन क्लेम फॉर्म में जरूरी डिटेल भरें और "सबमिट" बटन पर क्लिक करें.
  • अब आपके क्लेम फॉर्म जमा करने के बाद, आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP मिलेगा. क्लेम के प्रोसेस को कम्पलीट करने के लिए OTP दर्ज करना जरूरी होगा.
  • एक बार आपका दावा जमा हो जाने के बाद, इसे ईपीएफओ द्वारा संसाधित किया जाएगा और राशि कुछ दिनों के भीतर आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी.

यह ध्यान रखना जरूरी है कि ऑनलाइन निकासी प्रक्रिया केवल उन सदस्यों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपने आधार नंबर को अपने UAN से जोड़ा है और एक एक्टिव UAN है. इसके अलावा, ऑनलाइन निकासी सुविधा केवल उन सदस्यों के लिए उपलब्ध है जिनके आधार डिटेल UIDAI द्वारा वेरीफाई किए गए हैं. अगर आपका आधार डिटेल वेरीफाई नहीं है, तो आपको ईपीएफओ कार्यालय में फिजिकल क्लेम फॉर्म जमा करना होगा.

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