Income Tax saving tips: कैसे बचाएं अपना एक-एक पैसा, पढ़ें टैक्स से जुड़ी अपने मतलब की बात

नेहा दुबे | Updated:Jan 20, 2023, 12:28 PM IST

Income Tax Saving Tips

Income Tax Saving Tips: अगर आप इनकम टैक्स में छूट पाना चाहते हैं तो यहां हम कुछ टिप्स बता रहे हैं जिनकी मदद से आप टैक्स बचत कर सकते हैं.

डीएनए हिंदी: मौजूदा फाइनेंसियल ईयर खत्म होने में महज कुछ ही टाइम बचा हुआ है. ऐसे में लोग फाइनेंशियल प्लानिंग की तैयारी में जुट गए हैं. ऐसे में टैक्सपेयर तेजी के साथ टैक्स सेविंग के लिए निवेश कर रहे हैं. अगर आपने अभी टैक्स बचाने के लिए प्लानिंग नहीं की है तो अभी से निवेश करना शुरू कर दें. आप टैक्स बचत स्कीम (Income Tax Saving) में 31 मार्च तक निवेश करके ITR में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. यहां हम कुछ टिप्स बता रहे हैं जिनकी मदद से आप टैक्स बचत कर सकते हैं. आइए जानते हैं:

PPF में निवेश

पब्लिक प्रोविंडेंट फंड (PPF) में वर्तमान समय में 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज मिल रहा है. यह लॉन्ग टर्म निवेश का ऑप्शन है. इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत आप PPF में सालाना 1.5 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स में रियायत पा सकते हैं. साथ ही PPF के निवेश पर रिटर्न भी मिलता है. 

ELSS में निवेश

ELSS यानी कि इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम यह शेयर मार्केट से लिंक्ड होता है. यह एक तरह का म्यूचुअल फंड है. इसका लॉक-इन पीरियड 3 साल का है और इसपर इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक पर टैक्स में रियायत पा सकते हैं. साल में इसपर 12 प्रतिशत तक रिटर्न मिल सकता है.

LIC में निवेश

अगर आपने अभी तक जीवन बीमा पॉलिसी नहीं ली है तो जल्द ले लें क्योंकि यह आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ इनकम टैक्स की सेक्शन 80C के तहत टैक्स में भी छूट देता है. इसमें आप 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स में रियायत पा सकते हैं. वहीं 80CCD (1B) के तहत अतिरिक्त 50 हजार की छूट पा सकते हैं. यानी कुल 2 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं.

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