Income Tax Planning: आज ही सेक्शन 80C के तहत करें निवेश, होगी बचत

नेहा दुबे | Updated:Mar 03, 2023, 08:23 AM IST

Tax Saving Planning

Tax Saving Planning: अगर आप टैक्स बचाने की सोच रहे हैं तो मार्केट में ऐसे बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं जिनकी मदद से आप टैक्स बचत कर सकते हैं.

डीएनए हिंदी: क्या आपको पता है कि इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग (Income Tax Panning) का सीधा असर आपकी सेविंग्स पर पड़ता है. वेतनभोगी वर्ग के लोग अक्सर अपनी इनकम और टैक्स सेविंग के बीच में उलझ जाते हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है अपनी टैक्स बचाने, खर्चे और निवेश को मैनेज में होने वाली परेशानी. सैलरीड एम्प्लोयी की परेशानी को देखते हुए आज के समय में बाजार में बहुत से टैक्स सेविंग के ऑप्शन मौजूद हैं जो गारंटीड रिटर्न और टैक्स बेनिफिट का वादा करते हैं. आइए जानते हैं कि आप अपने टैक्स (Income Tax Saving) को सही तरीके से कैसे बचा सकते हैं.

सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF)

सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) वेतनभोगी और गैर-वेतनभोगी दोनों के लिए सबसे पसंदीदा निवेश के तरीकों में से एक है. पीपीएफ डिपॉजिट इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 सी (Section 80C) के तहत कटौती में छूट मिलती है. साथ ही PPF पर मिलने वाले इंटरेस्ट और मेच्योरिटी अमाउंट पर भी टैक्स में छूट मिलती है.

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) 

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) टैक्स छूट के लिए निवेश का बेहतर ऑप्शन है. ईपीएफ वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए एक टैक्स सेविंग ऑप्शन है. EPF के तहत एक कर्मचारी के मूल वेतन का 12 प्रतिशत भुगतान करने के लिए एक संगठन की जरुरत होती है. इसके तहत एक कर्मचारी भी समान योगदान देता है. EPF अकाउंट में रिटायरमेंट तक का लॉक-इन पीरियड भी होता है. अगर एक वित्तीय वर्ष में ईपीएफ योगदान 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है तो अतिरिक्त योगदान पर मिले हुए इंटरेस्ट पर टैक्स लगेगा. हालांकि ईपीएफ खाते पर मेच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स में छूट मिलती है.

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) सिर्फ 55 वर्ष से ज्यादा और 60 वर्ष से कम आयु के कर्मचारियों के लिए है. वर्तमान में, SCSS 8 प्रतिशत की ब्याज दर प्रदान करता है. इस योजना की लॉकिंग अवधि 5 वर्ष है. योजना में समय से पहले बंद करने का ऑप्शन मौजूद है. इसमें ब्याज पर टैक्स लगता है. हालांकि, एक वरिष्ठ नागरिक अर्जित ब्याज के लिए धारा 80TTB के तहत कटौती का दावा कर सकता है.

टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट (Tax-Saving Fixed Deposits)

टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट (Tax-Saving Fixed Deposits) के नाम से ही पता चल रहा है कि यह स्कीम टैक्स फ्री है. लोग बैंक या डाकघर में टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने का ऑप्शन चुन सकते हैं. जमा की लॉक-इन अवधि 5 वर्ष है. करदाता 100 रुपये की न्यूनतम राशि के साथ अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट खोल सकते हैं. टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट से मिला हुए ब्याज पर टैक्स लग सकता है.

सुकन्या समृद्धि खाता (SSA)

सुकन्या समृद्धि खाता (SSA) योजना विशेष रूप से लड़कियों के लिए बनाई गई है. टैक्स बचाने के लिए माता-पिता सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Account) का ऑप्शन भी चुन सकते हैं. वर्तमान ब्याज दर 7.6 प्रतिशत प्रति वर्ष है. Sukanya Samriddhi Account 250 रुपये की न्यूनतम जमा राशि के साथ खोला जा सकता है. एक वित्त वर्ष में न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये है और अधिकतम जमा राशि 1.50 लाख रुपये तक की जा सकती है. माता-पिता बैंक या डाकघर में सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं. बता दें कि खाता खोलने के 21 साल बाद मेच्योर होगा.

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