Income Tax Saving Tips: अगर आपकी है 12 लाख की सैलरी, ऐसे करें इनकम टैक्स में बचत

नेहा दुबे | Updated:Jan 24, 2023, 07:01 AM IST

Income Tax Saving Tips

Union Budget 2023 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द ही पेश करेंगी. इस बार नौकरीपेशा लोगों का ध्यान इनकम टैक्स स्लैब पर है.

डीएनए हिंदी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी 2023 को देश का बजट (Union Budget 2023) पेश करेंगी. नौकरीपेशा लोग इस बजट से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं. बता दें कि पिछली बार के इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab) में कोई बदलाव नहीं किया गया था. अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपये है तो हो सकता है कि आप इनकम टैक्स बचाने के लिए ना जाने कितनी कोशिशें कर रहे हों. लेकिन क्या आपको पता है कि आप 12 लाख रुपये के इनकम पर भी जीरो टैक्स बचा सकते हैं. इसके लिए बस आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी.

इनकम टैक्स बचाने से पहले समझ लें सैलरी में क्या-क्या होता है:

पहले समझें सैलरी में क्या होता है

हर किसी की सैलरी में बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता यानी डीए होता है, जिस पर आपको कोई छूट नहीं मिलती है और इस पर आपको पूरा टैक्स देना होता है. इसके अलावा सैलरी में कई तरह के स्पेशल अलाउंस और रीइंबर्समेंट होते हैं, जिनमें HRA, LTA, कन्वेयन्स अलाउंस (Conveyance Allowance), फूड कूपन (Food Coupon), इंटरनेट बिल (Internet Bil), फोन बिल (Phone Bill), फ्यूल बिल (Fuel Bill) जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं. आइए जानते हैं कि इन्हें कैसे मैनेज करना है कि आपकी 12 लाख तक की सैलरी पर जीरो टैक्स.

टैक्स बचाने में HRA सबसे अहम है

सरकार का मानना ​​है कि लोग नौकरी के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं और वहां किराए पर रहते हैं. ऐसे में सरकार कंपनी से मिलने वाले HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस पर टैक्स छूट देती है. हालांकि एचआरए पर कितनी छूट मिलेगी, इसे लेकर भी कुछ नियम हैं, नहीं तो लोग पूरी सैलरी एचआरए में ही लेंगे. एचआरए के लिए आपको 3 नंबर कैलकुलेट करने होंगे और जो भी सबसे कम होगा, आपको टैक्स में छूट मिलेगी.

जो एचआरए कंपनी से सैलरी के रूप में मिलती है

लीव ट्रैवल अलाउंस, जिससे मिलेगा यात्रा का लाभ

यह एक ऐसा भत्ता है, जिसका लाभ बहुत कम लोग उठा पाते हैं. इसका फायदा आप 4 साल में 2 बार उठा सकते हैं. इसके तहत अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो आने-जाने के लिए जो किराया लगेगा, उस पर पूरी टैक्स में छूट मिलेगी. हालांकि, इसमें एक शर्त है कि कंपनी के पास आपको एलटीए देने की सुविधा होनी चाहिए. मान लीजिए आप कहीं घूमने जाते हैं, जहां का किराया 10,000 रुपये है. अगर आपका परिवार 4 लोगों का है, जिसमें पति-पत्नी और दो बच्चे हैं तो आपका यात्रा किराया 80 हजार रुपये होगा.

अगर आपकी कंपनी 80 हजार रुपये तक की सैलरी का हिस्सा LTA में देती है तो 80 हजार रुपये पर आपको टैक्स छूट मिल सकती है. इसलिए अगर आपकी कंपनी LTA नहीं देती है तो एचआर से बात करें और एलटीए का लाभ उठाएं. अगर आप 30 फीसदी के स्लैब में आते हैं तो LTA की मदद से आपके काफी पैसे बच जाएंगे. देखा जाए तो एक तरह से आपका ट्रैवल टिकट 30 फीसदी सस्ता हो जाएगा, जो किसी शानदार ऑफर से कम नहीं है.

चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस

ये ऐसे अलाउंस होते हैं, जिनमें पैसों पर छूट नहीं मिलती, लेकिन कई बार सिर्फ 1 रुपये की वजह से भी आपकी सैलरी टैक्सेबल इनकम के दायरे में आ जाती है. ऐसे में आपको कोई भी टैक्स छूट नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे वह छोटी हो या बड़ी. ये भत्ते हैं चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस. हालांकि इसका लाभ उन्हीं को मिल रहा है जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं. अगर आपका बच्चा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है तो उसे हॉस्टल अलाउंस भी मिलेगा. इन दोनों के तहत आपको कुल 9,600 रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है.

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रीइंबर्समेंट का क्लेम

बहुत से लोग रीइंबर्समेंट को एक परेशानी मानते हैं और इससे दूर रहना पसंद करते हैं. इसके तहत कर्मचारी हर तरह के बिल को जमा करता है और उन्हें जोड़कर HR को देता है और फिर उसके पैसे लेता है. इससे आपको काफी टैक्स बचाने में मदद मिल सकती है. इसके तहत आप बिजनेस के लिए होने वाले खर्च को क्लेम कर सकते हैं, जिसमें फोन बिल, इंटरनेट बिल, फ्यूल बिल आदि शामिल हैं.

इतना ही नहीं कई कंपनियां मील कूपन भी ऑफर करती हैं, जिसके तहत आपको 50 रुपये में प्रतिदिन दो मील कूपन मिलते हैं. अब कूपन की जगह सोडेक्सो (Sodexo) जैसे कार्ड भी मिल जाते हैं, जिसमें बिल का झंझट नहीं होता. जरूरी नहीं है कि आप इसका इस्तेमाल सिर्फ खाना खाने के लिए ही करें बल्कि इसका इस्तेमाल किराने का सामान खरीदने, पिज्जा खाने आदि के लिए भी किया जा सकता है.

अगर आपकी कंपनी महीने में 26 दिन काम करती है तो आप रोजाना 2 मील कूपन ले सकते हैं. इस तरह साल भर में आपको मील वाउचर के तहत 26,400 रुपये मिलेंगे. आप इसका रिम्बर्समेंट में दावा कर सकते हैं. यानी आपकी सैलरी के कैलकुलेशन में इतना पैसा कम हो जाएगा और आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी.


अब जानिए कौन-कौन सी कटौतियां मिलेंगी-

हमने हर तरह की छूट मिलने की बात की है, अब आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी छूट मिलती हैं। आइए देखते हैं इसकी पूरी लिस्ट

1- सबसे पहले हर वेतनभोगी को 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। यानी आप अपनी सैलरी से आंख मूंदकर 50 हजार रुपए काट सकते हैं.

2- इसके बाद बारी आती है 80C की, जिसके तहत आप 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर उस पर टैक्स का लाभ उठा सकते हैं. इसके तहत आप पीपीएफ (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) आदि में निवेश कर सकते हैं. इसके तहत आपको बच्चे की ट्यूशन फीस में भी छूट मिलती है.

3- इसके बाद 80CCD के तहत एनपीएस (NPS) में निवेश पर मिलने वाली छूट आती है. इसमें निवेश पर आप 50 हजार रुपये की अतिरिक्त कटौती पा सकते हैं.

4- जबकि 80D के तहत आपको हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट मिलेगी. आप अपने लिए 25,000 रुपये और माता-पिता के लिए 50,000 रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं.

5- प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाकर आप 5,000 रुपये पर टैक्स छूट पा सकते हैं.

6- होम लोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन पर आप अलग-अलग शर्तों के मुताबिक 1.5-2 लाख रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट पा सकते हैं. यह छूट 80EE के तहत मिलती है.

7- इतना ही नहीं सेविंग अकाउंट और एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर 10,000 रुपये तक की टैक्स छूट भी पा सकते हैं. वहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह छूट 50 हजार रुपये है.

अब पूरा गणित समझिए-


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