डीएनए हिंदीः जब टैक्स बचाने की बात आती है, तो लोग म्यूचुअल फंड (Mutual Fund), लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance), होम लोन (Home Loan) या फिक्स्ड डिपोजिट (Fixed Deposit) जैसे इंवेस्टमेंट ऑप्शंस की तलाश करते हैं, जो उन्हें टैक्स डिडक्शंस का क्लेम करने की परमीशन देते हैं. ऐसे मामलों में, यदि वे 1.5 लाख रुपये का निवेश करते हैं वे अपनी अधिकतम टैक्सेबल इनकम (Taxable Income) बचा सकते हैं. हालांकि, ऐसे टैक्स सेविंग के रास्ते से जुड़े रिटर्न का अनुमान अलग है. कुछ निवेश के रास्ते बाजार से जुड़े रिटर्न प्रदान करते हैं, और कुछ आपको कम रिटर्न दे सकते हैं जो लंबे समय में महंगाई को मात नहीं दे सकते हैं. निवेश के कुछ रास्ते आपको गारंटीड रिटर्न दे सकते हैं. इसलिए, अपने रिस्क प्रोफाइल के आधार पर, आपको टैक्स-सेविंग उद्देश्यों के लिए अपने पैसे को पार्क करने के लिए निवेश का तरीका चुनना चाहिए.
टैक्स सेविंग एफडी में कर सकते हैं निवेश
यदि आप एक कंजर्वेटिव इंवेस्टर हैं जो गारंटीड रिटर्न की तलाश में हैं, तो आप टैक्स सेविंग एफडी में निवेश कर सकते हैं. आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश करके आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत आयकर कटौती का दावा कर सकते हैं. इस तरह, यदि आपकी सकल वार्षिक आय 10 लाख रुपये से अधिक है, तो आप अपनी टैक्स सेविंग को 46,800 रुपये तक बढ़ा सकते हैं.
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जानें कौन सा बैंक टैक्स सेविंग एफडी पर दे रहा है कितना रिटर्न
बैंक का नाम |
ब्याज दर (फीसदी में) |
सरकारी बैंक |
इंडियन ओवरसीज बैंक |
5.85 |
केनरा बैंक |
5.75 |
पीएनबी |
5.75 |
यूनियन बैंक |
5.75 |
एसबीआई |
5.65 |
प्राइवेट बैंक |
इंडसइंड बैंक |
6.75 |
यस बैंक |
6.75 |
डीसीबी बैंक |
6.60 |
आरबीएल बैंक |
6.55 |
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक |
6.50 |
नोटः- बैंकों की यह ब्याज दरें 21 सितंबर तक की हैं. |
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क्या है एफडी पर टैक्स सेविंग का कैलकुलेशन
बैंकबाजार डॉट कॉम के सीईओ आदिल शेट्टी ने समझाते हुए कहा कि टैक्स सेविंग एफडी सेक्शन 80सी के तहत टैक्स बचाने के लिए एक उपयोगी टूल हो सकता है. टैक्स सेविंग एफडी में निवेश किए गए फंड से होने वाली बचत टैक्स ब्रैकेट के आधार पर अलग-अलग होगी. 30 फीसदी ब्रैकेट वाले व्यक्ति के लिए, 1,50,000 पर टैक्स 45,000 रुपये है और एजुकेशन सेस 1,800 रुपये यानी 45,000 रुपये का 4 फीसदी है. आप एक वर्ष में कुल 46,800 रुपये की टैक्य सेविंग का दावा कर सकते हैं. 20 फीसदी टैक्स ब्रैकेट में एक व्यक्ति के लिए, 150,000 रुपये पर टैक्स 30,000 रुपये है और एजुकेशन सेस 30,000 रुपये का 4 फीसदी यानी 1,200 रुपये हैै. इस मामले में कुल कटौती 31,200 रुपये आती है. हालांकि इस बेनिफिट का फायदा उठाने के लिए आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था का सहारा लेना होगा.
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