MP Government Scheme: क्या है मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना, कैसे उठाएं इसका लाभ

Written By नेहा दुबे | Updated: Jul 15, 2023, 11:43 AM IST

Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana

MP Government Scheme के तहत मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का अब लाभ उठाया जा सकता है. इसका लाभ उठाने के लिए 18 से 45 साल की उम्र होनी जरूरी है.

डीएनए हिंदी: देश में लोगों को सुविधाएं देने के लिए भारत सरकार कई सारी योजनाएं लॉन्च कर रही है. इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी राज्य की विधवा महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना (Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana) लॉन्च किया गया है. इस योजना में सरकार की ओर से विधवा महिलाओँ के शादी के लिए वित्तीय मदद दिया जाता है. इस योजना में प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपये की वित्तीय राशि डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है.

मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आवेदक को इस राज्य का मूल निवासी होना चाहिए. इसके अलावा आवेदन करने वाली महिला आयकरदाता कि लिस्ट में शामिल नहीं होनी चाहिए.

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इस योजना का लाभ लेने के लिए विधवा महिला की कम से कम उम्र 18 वर्ष और मैक्सिमम उम्र 45 वर्ष होना चाहिए. इसके अलावा विधवा महिला के पति का डेथ सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है. 

इस योजना में आवेदन करने के लिए उस महिला के पास कुछ डाक्यूमेंट्स जैसे इनकम सर्टिफिकेट,  मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, मुल निवास प्रमाण पत्र, अकाउंट नंबर, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, एज सर्टिफिकेट, ई-मेल आईडी आदि होना चाहिए. इन सभी डाक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी को आवेदनकर्ता को जिला कलेक्टर, सामाजिक न्याय, संयुक्त संचालक और निशक्तजन कल्याण विभागों में जमा कराना होता है. 

इसके बाद आपको विभाग के ऑफिसर्स से इस योजना का आवेदन पत्र लेकर जरूरी जानकारियों को फॉर्म में भर कर इसके साथ ही जरूरी डाक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी इस आवेदन पत्र में अटैच करके फॉर्म को जमा करना होगा.

इसके बाद सम्बंधित विभाग के द्वारा आपके फॉर्म की जांच की जाएगी. जांच में आपका फार्म सही पाए जाने पर ही आपको मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ दिया जा सकता है.

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