FY 2022-23 के लिए 31 मार्च से पहले जरुर पूरे कर लें ये पांच काम, यहां देखें पूरी लिस्ट

नेहा दुबे | Updated:Mar 15, 2023, 09:22 AM IST

Financial Year 2022-23

फाइनेंशियल ईयर 2022-23 खत्म होने की कगार पर है. यहां हम कुछ ऐसी जानकारियां दे रहे हैं जिन्हें 31 मार्च से पहले करवाना जरूरी है.

डीएनए हिंदी: मार्च वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होता है जो 1 अप्रैल से शुरू होता है. मार्च में आमतौर पर हर साल कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें लोगों को कुछ पैसे बचाने और आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए करना पड़ता है. इसमें निवेश (Investment), आईटी रिटर्न (IT Return) और अन्य काम शामिल हैं. जैसा कि चल रहा वित्तीय वर्ष 2022-23 31 मार्च को खत्म हो रहा है, ऐसे पांच जरूरी काम हैं जिन्हें आपको कर लेना चाहिए:

पैन-आधार लिंक

सरकार ने पिछले कुछ सालों से पैन (Permanent Account Number) को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. हालांकि, कई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं की है. इसलिए, अगर आपने इसे लिंक नहीं किया है, तो आप इसे 31 मार्च से पहले कर लें. आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. अगर आप अपने पैन को अपने आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Link) नहीं कराते हैं तो आपका पैन 1 अप्रैल से निष्क्रिय हो जाएगा.

म्यूचुअल फंड नॉमिनी

अगर आप म्युचुअल फंड (Mutual Funds Nominee) में निवेश करते हैं, तो 31 मार्च तक अपना नामांकन जमा करना जरूरी है. जो निवेशक इस मानदंड का पालन नहीं करते हैं, उनके निवेश को रोक दिया जाएगा और उनमें लेनदेन नहीं किया जा सकेगा.

सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट

अगर आप धारा 80सी के तहत टैक्स छूट (Tax Exemption Under Section 80C) लेने के लिए कई निवेश योजनाओं में निवेश करना चाहते हैं तो आप 31 मार्च से पहले निवेश कर सकते हैं. टैक्स छूट पाने के लिए पीपीएफ (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana), ईएलएसएस (ELSS) आदि में निवेश कर सकते हैं.

पीएम वय वंदना योजना

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PM Vaya Vandana Yojana - PMVVY) एक बीमा पॉलिसी-सह-पेंशन योजना है. योजना में एक व्यक्ति 15 लाख रुपये तक का निवेश कर सकता है. यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को वर्तमान में प्रति वर्ष 7.40% ब्याज के साथ नियमित आय प्रदान करती है. इस योजना में निवेश करने की समय सीमा 31 मार्च, 2023 है.

हाई-प्रीमियम एलआईसी पॉलिसी

अगर आप उच्च प्रीमियम वाली एलआईसी पॉलिसी (High-Premium LIC Policy) पर टैक्स छूट का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप केवल 31 मार्च की समय सीमा से पहले पॉलिसी खरीदकर ही ऐसा कर सकते हैं. 1 अप्रैल 2023 से इसपर छूट नहीं मिलेगी.

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