डीएनए हिंदी: जैसा कि वित्तीय वर्ष (FY23) कुछ ही दिनों में खत्म होने जा रहा है. नया वित्तीय वर्ष (FY24) 1 अप्रैल, 2023 से शुरू होगा. इस दौरान म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) निवेशकों के लिए नियमों और विनियमों में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा. इसमें निम्नलिखित बदलाव देखने को मिलेंगे.
सबसे पहले, म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) निवेशकों को अपने नामांकित व्यक्ति की घोषणा करनी होगी या 31 मार्च तक ऑप्ट आउट करना होगा; वरना आपका निवेश रोक दिया जाएगा और आप अपने किसी भी निवेश को रिडीम नहीं कर पाएंगे. यह प्रक्रिया KFintech और CAMS जैसे रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों के माध्यम से या MFCentral के माध्यम से ऑनलाइन की जा सकती है.
दूसरे, सभी के लिए 31 मार्च तक अपने पैन और आधार को लिंक (PAN and Aadhaar Link) करना जरूरी है. म्यूचुअल फंड निवेशकों (Mutual Fund Investors) के लिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ऐसा करने में विफल रहने पर 1 अप्रैल से उनका पैन अमान्य हो जाएगा, जिससे उनके एमएफ फोलियो (Mutual Fund Folio) पर प्रतिबंध लग सकता है.
तीसरा, निवेश को रिडीम करते समय, पहले ओटीपी की आवश्यकता होती थी; हालांकि, 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश करते वक्त भी इसकी जरूरत पड़ेगी. सेबी ने इस संबंध में नए नियम पेश किए हैं और निवेशकों को उनके मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर ओटीपी मिलेगा.
अंत में, जिन निवेशकों ने 1 नवंबर से पहले KYC के लिए आधार का इस्तेमाल किया था, उन्हें 30 अप्रैल से पहले अपना केवाईसी दोबारा वेरीफाई करना होगा. सेबी ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है.
(यह ध्यान रखना जरूरी है कि म्युचुअल फंड में निवेश करना बाजार जोखिमों के अधीन है और निवेशकों को अपना पैसा निवेश करने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए. यह जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की जा रही है.)
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