NPS Tax Benefit: एनपीएस में निवेश से कैसे बचा सकते हैं टैक्स, इतने हजार रुपये का मिलेगा फायदा

नेहा दुबे | Updated:Mar 25, 2023, 02:46 PM IST

National Pension Scheme

National Pension System: अगर आप अपने रिटायरमेंट को बेहतर बनाना चाहते हैं और ज्यादा पैसे बचाना चाहते हैं तो यहां जानें कैसे?

डीएनए हिंदी: रिटायरमेंट (Retirement Plan) के बाद लोग शांति से आत्मनिर्भर जिंदगी जीना चाहते हैं. आप एक सुखद जीवन को पा सकते हैं सकते हैं अगर आपने पहले से एक अच्छा खासा फंड तैयार किया हो. एनपीएस (NPS) या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) 2009 में आम जनता के लिए सुलभ होने के बाद से, यह सेवानिवृत्ति बचत के लिए एक लोकप्रिय निवेश विकल्प रहा है. इसकी कम लागत के अलावा इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले कर लाभ एक महत्वपूर्ण कारक हैं.

केंद्र सरकार और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) भारत, सेवानिवृत्ति के लिए एक स्वैच्छिक दीर्घकालिक निवेश योजना की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं.

एनपीएस से टैक्स बेनिफिट कैसे मिलता है?

केवल टीयर 1 खातों में किए गए निवेश ही आपके एनपीएस अंशदान पर कटौती के पात्र हैं, इसलिए अपना निवेश करते समय इसे ध्यान में रखें.

धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट

एनपीएस उन निवेश विकल्पों में से एक है जिसे धारा 80सी के तहत टैक्स बचत की अनुमति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है. इस प्रावधान के तहत अनुमत अधिकतम कटौती 1.5 लाख रुपये है और आप एनपीएस में पूरी राशि का निवेश कर सकते हैं और फिर भी कटौती के लिए छूट प्राप्त कर सकते हैं.

धारा 80CCD (1B) के तहत टैक्स बेनिफिट

आप इस सेक्शन के तहत अपने निवेश से 50,000 रुपये तक टैक्स क्लेम कर सकते हैं. यह उस कटौती के अतिरिक्त है जो आपको धारा 80सी के तहत करने की अनुमति है. आप 2 लाख रुपये तक की टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं (धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये और धारा 80CCD के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये) (1B) तक बचा सकते हैं. इसका मतलब है कि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में टैक्स में 62,400 रुपये बचा सकते हैं.

धारा 80CCD (2) के तहत टैक्स बेनिफिट

यह लाभ नियोक्ता भुगतान के आधार पर उपलब्ध है, इसलिए यह उन लोगों के लिए है जो नियोजित हैं और स्व-नियोजित नहीं हैं. इस खंड के तहत, सरकारी एजेंसियों के कर्मचारी टैक्स से अपने वेतन का 14% कटौती करने के पात्र हैं. निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए, यह उनके वेतन का 10% तक सीमित है.

मैच्योरिटी अमाउंट के रिटर्न पर टैक्स बेनिफिट

एनपीएस के टैक्स बेनिफिट अकेले निवेश राशि से अधिक हैं. एक निवेशक के रूप में, आपको रिटर्न और मैच्योरिटी राशि दोनों पर टैक्स से छूट प्राप्त है. इसे ईईई, या छूट-छूट-छूट (EEE) टैक्स ट्रीटमेंट के रूप में जाना जाता है. यह टैक्स ट्रीटमेंट भारत में केवल कुछ विशेष वित्तीय उत्पादों पर प्रदान किया जाता है.

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