NPS Withdrawal Rule: अब मेच्योरिटी से पहलेनिकाल सकते हैं NPS फंड, यहां जानें कैसे?

नेहा दुबे | Updated:May 05, 2023, 04:52 PM IST

NPS Withdrawal Rule

National Pension Scheme: अगर आप रिटायरमेंट से पहले पैसे निकालने की सोच रहे हैं तो अब आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.

डीएनए हिंदी: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) हाल ही में नए नियमों की शुरूआत के कारण चर्चा में रहा है जिससे कई लोग हैरान और भ्रमित भी हो रहे हैं. एक लंबी अवधि की निवेश योजना के रूप में, एनपीएस अपने खाताधारकों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने एकमुश्त राशि और पेंशन दोनों प्रदान करता है. हालांकि, कुछ शर्तों को छोड़कर, सिस्टम रिटायरमेंट से पहले किसी भी निकासी की अनुमति नहीं देता है.

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने इस साल एनपीएस से आंशिक निकासी के संबंध में नए नियम पेश किए हैं, जिससे कई लोग भावुक हो गए हैं. इन नए नियमों के तहत एनपीएस खाताधारक जो केंद्र, राज्य और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारी हैं, उन्हें अपने संबंधित नोडल अधिकारी के माध्यम से 1 जनवरी, 2023 से आंशिक निकासी के लिए आवेदन करना होगा.

जहां आंशिक निकासी के लिए ऑनलाइन निकासी की अनुमति है, वहीं निजी क्षेत्र के सदस्यों को आंशिक निकासी की ऑनलाइन सुविधा मिलती रहेगी. एनपीएस (NPS) से निकासी की समय सीमा भी टी4 से घटाकर टी2 कर दी गई है, यानी अब निकासी की प्रक्रिया चार दिनों के बजाय सिर्फ दो दिनों में पूरी हो जाएगी. इसने बहुत से लोगों को पहले से भी अधिक व्याकुल महसूस कराया है.

अगर आप अपने एनपीएस खाते से पैसा निकालने की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आप केवल तीन बार ही पैसा निकाल सकते हैं, और कुल योगदान का केवल 25 प्रतिशत ही निकाला जा सकता है. बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी, फ्लैट की खरीद और निर्माण, गंभीर बीमारी और ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए एनपीएस से आंशिक निकासी की जा सकती है.

यह भी पढ़ें:  Home Loan: घर लेना हुआ और भी आसान, बस अपनाने होंगे ये टिप्स

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

National Pension Scheme NPS Rule PFRDA Pension Scheme