डीएनए हिंदी: फाइनेंशियल महीने के हिसाब से मार्च का महिना बहुत जरूरी है. इस दौरान वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले ऐसे कई काम हैं जिन्हें पूरा करने की जरुरत है. जिन लोगों ने अभी तक पैन (PAN Card) और आधार (Aadhaar Card) को लिंक करने, पीएम वय वंदना योजना (PM Vaya Vandana Yojana) में निवेश करने और टैक्स प्लानिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं किए हैं, उन्हें 31 मार्च, 2023 की समय सीमा से पहले ऐसा करना चाहिए.
यदि आपने अभी तक अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक (PAN-Aadhaar Card Link) नहीं किया है, तो 31 मार्च, 2023 से पहले ऐसा करना जरूरी है. इस तारीख के बाद आपका पैन बेकार हो जाएगा और आप अपना आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल नहीं कर पाएंगे. साथ ही समय सीमा तक अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक करने में विफल रहने वालों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
वरिष्ठ नागरिक जो पीएम वय वंदना योजना (PM Vaya Vandana Yojana) में निवेश करना चाहते हैं, उन्हें 31 मार्च, 2023 की समय सीमा से पहले निवेश कर लेना चाहिए. फिलहाल सरकार ने इस योजना के विस्तार के संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है. इस तरह, योजना में निवेश केवल समय सीमा तक ही संभव है.
जिन लोगों ने अभी तक वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने टैक्स की योजना नहीं बनाई है, वे 31 मार्च की समय सीमा से पहले ऐसा कर सकते हैं. इस अवधि में पीपीएफ (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) , ईएलएसएस (ELSS) आदि में निवेश करने पर आपको टैक्स में छूट मिलेगी.
यदि आप उच्च प्रीमियम वाली एलआईसी पॉलिसी (LIC Policy) पर कर छूट का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप केवल 31 मार्च की समय सीमा से पहले पॉलिसी खरीदकर ही ऐसा कर सकते हैं. इसपर 1 अप्रैल 2023 से छूट नहीं मिलेगी.
31 मार्च की डेडलाइन से पहले म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करना भी जरूरी है. सभी फंड हाउसों ने यह समय सीमा निर्धारित की है और नामांकन प्रक्रिया पूरी करने में विफल रहने पर आपके म्यूचुअल फंड खाते को फ्रीज किया जा सकता है.
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